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मुंबई | पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा चल रही थी कि सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सेंसरशिप के दायरे में ला सकती है। फिल्मों की तरह ओटीटी कंटेंट को भी सेंसर करने के लिए एक बोर्ड या कमेटी का गठन किया जा सकता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ अभद्र भाषा और दृश्यों में अश्लीलता को लेकर काफी शिकायतें आई हैं। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म को अपने एडल्ट कंटेंट की पहचान करनी होगी और उसे खुद ही नियंत्रित करना होगा।
यह काम केंद्र नहीं करेगा। कुछ समय पहले सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से सुझाव मांगा था कि वे अश्लीलता रोकने के लिए खुद क्या उपाय कर सकते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुछ दिन पहले कहा था कि फिल्मों की तरह ओटीटी कंटेंट के लिए भी सेंसरशिप और सख्त नियम होने चाहिए। ओटीटी में वेब सीरीज और फिल्मों में अत्यधिक नग्नता की कई शिकायतें मिल रही थीं और मंत्रालय ने इस पर कुछ नियम बनाने का फैसला किया था। हालाँकि, इस फैसले की कई लोगों ने आलोचना की क्योंकि इससे फिल्म निर्माताओं को ओटीटी पर मिलने वाली रचनात्मक स्वतंत्रता बाधित होगी।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर लोगों का कहना है कि ओटीटी लोगों के व्यक्तिगत देखने या निजी मनोरंजन का मंच है। ऐसे में इस पर सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए लागू किये जाने वाले नियम सही नहीं हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अब स्पष्ट कर दिया है कि ओटीटी सेंसरशिप के लिए कोई केंद्रीय बोर्ड नहीं होगा, लेकिन प्लेटफार्मों को जिम्मेदारी से कार्य करने और अपनी सामग्री की जांच करने की आवश्यकता है। सरकार का कहना है कि सभी प्रमुख स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को अपने कंटेंट के जरिए करोड़ों लोगों को प्रभावित करने की अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल करना चाहिए।
सरकार के मुताबिक, इन प्लेटफॉर्म्स से उम्मीद की जाती है कि वे कानून के खिलाफ कोई सामग्री प्रसारित नहीं करेंगे। साथ ही, वे कंटेंट को फिल्म सर्टिफिकेट की तरह 5 अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करते हैं। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वयस्कों के लिए बनाया गया कंटेंट किसी भी तरह से बच्चों तक न पहुंचे, कंटेंट के साथ पैरेंटल लॉक जैसी सुविधा भी होनी चाहिए. इसके लिए उपाय करने की जरूरत है।
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Harrison
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