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मनोरंजन न्यूज़ डेस्क - बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अनिल कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में अनिल कपूर ने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें एक्टर को बड़ी राहत मिली है। अब हाई कोर्ट ने अनिल कपूर की इजाजत के बिना उनकी आवाज, उनके नाम, तस्वीर, उनके द्वारा बोले गए डायलॉग्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
गौरतलब है कि अनिल कपूर ने अपनी याचिका में विभिन्न संगठनों को उनकी सहमति के बिना उनका नाम, आवाज, फोटो और उपनाम आदि का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की थी। जज प्रतिभा एम सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए अनिल कपूर के पक्ष में फैसला सुनाया है। जज के इस फैसले से एक्टर काफी खुश नजर आ रहे हैं।
आपको बता दें कि अब अगर कोई भी प्लेटफॉर्म एक्टर से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे पहले इजाजत लेनी होगी। अमिताभ बच्चन ने भी पहले ऐसा ही किया था, उनके नाम और छवि को लेकर भी इजाजत लेनी पड़ी थी। इतना ही नहीं, अनिल कपूर ने अपने मशहूर डायलॉग झक्कास और अपने निकनेम एके के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि अनिल कपूर ने व्यावसायिक लाभ के लिए उनके व्यक्तित्व और सेलिब्रिटी अधिकारों का शोषण करने का आरोप लगाते हुए यह मामला दायर किया था।
यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर और आवाज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने अभिनेता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की और सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश दिया. अनिल कपूर की ओर से पेश वकील प्रवीण आनंद ने कहा कि लोग अनिल कपूर की तस्वीर का इस्तेमाल कर कोई भी उत्पाद बेच रहे हैं। वह एक्टर के नाम पर फीस वसूल रहे हैं। इतना ही नहीं अनिल कपूर की तस्वीर के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है।
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Harrison
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