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आर्यन खान को जेल या बेल? पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी लड़ेंगे शाहरुख खान के बेटे का केस, जाने कौन है?
jantaserishta.com
26 Oct 2021 5:21 AM GMT
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नई दिल्ली: क्रूज पार्टी ड्रग केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बीते कई दिनों से जेल में बंद हैं। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई है। इ बीच ड्रग केस में बड़ा अपडेट यह है कि भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आर्यन खान की ओर से कोर्ट में पेश होंगे। खुद मुकुल रोहतगी ने पुष्टि की कि वह आज यानी मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष आर्यन खान की ओर से पेश होंगे और जमानत मांगेंगे। न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे के समक्ष होने वाली सुनवाई में मुकुल रोहतगी सतीश मानेशिंदे के साथ खान के मुख्य वकील होंगे।
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्थर रोड जेल में बंद हैं। आज (26 अक्टूबर) बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई होनी है। इससे पहले उनकी जमानत याचिका को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों ने खारिज कर दिया था। एनडीपीएस कोर्ट ने 20 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी थी, जिसके बाद आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे की अगुवाई में उनकी टीम हाईकोर्ट पहुंची है।
इधर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) आर्यन खान समेत अन्य सभी आरोपियों की जमानत का हाईकोर्ट में विरोध करेगी। जानकारी के मुताबिक, बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका 57वें नंबर पर लिस्टेड है जबकि अरबाज मर्चेंट की जमानत याचिका को 64वें नंबर पर लिस्टेड किया गया है।
यहां ध्यान देने वाली बात है कि आखिर आर्यन खान को हाईकोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। अगर आज उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कोर्ट 29 अक्टूबर, शुक्रवार तक खुला है। उसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी है। फिर दीवाली की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। हालांकि शनिवार को कोर्ट में केस की फाइलिंग तो होती है लेकिन सुनवाई का फैसला जज लें तो हो सकता है।
दूसरी ओर अब इस मामले में एनसीबी पर ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वनखेड़े सोमवार की रात को दिल्ली पहुंचे हैं। वानखेड़े पर आर्यन खान को छोड़ने के लिए उगाही का आरोप है। ऐसी सुगबुगाहट थी कि एनसीबी की ओर से उन्हें तलब किया गया है लेकिन मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इससे इनकार किया। वानखेड़े ने बताया कि वह दिल्ली किसी काम से पहुंचे हैं।
NCB को बताया था 'शुतुरमुर्ग', आर्यन को किया था सपोर्ट
मुकुल रोहतगी ने बीते दिनों आर्यन खान को सपोर्ट भी किया था। सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने से पहले मुकुल रोहतगी ने कहा, 'आर्यन खान को कैद में रखने का कोई ग्राउंड नहीं है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक 'शुतुरमुर्ग' की तरह है जिसने अपना सिर रेत में छिपाया हुआ है। उनके मुताबिक, आर्यन खान को एक सिलेब्रिटी होने की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।'
'विदेशियों को भी देश में मिलती है जमानत'
पूर्व अटॉर्नी जनरल ने आगे कहा था, 'जमानत एक मानक है, जेल एक अपवाद है। यह मुद्दा कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाया गया था, क्योंकि संविधान का सबसे स्थापित सिद्धांत 'जीवन का अधिकार' और 'स्वतंत्रता का अधिकार' है और यह न केवल केवल भारतीयों के लिए, बल्कि भारत में विदेशियों के लिए भी है। अगर वो उसे ( आर्यन खान को) जमानत देना चाहते हैं, तो यह तुरंत किया जा सकता है, यहां तक कि पब्लिक हॉलिडेज़ पर भी।'
पिता थे जज, प्रणब मुखर्जी ने बनाया था अटॉर्नी जनरल
मुकुल रोहतगी को 19 जून 2014 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया था। वह 18 जून 2017 तक देश के 14वें अटॉर्नी जनरल रहे। मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ और दिग्गज वकील हैं। रोहतगी के पिता अवध बिहारी रोहतगी दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे।
गुजरात दंगा, बेस्ट बेकरी और जाहिरा शेख केस
मुकुल रोहतगी ने साल 2002 के गुजरात दंगों में राज्य सरकार का सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया था। 2002 के दंगों को फर्जी एनकाउंटर के आरोपों को लेकर उन्होंने राज्य सरकार की अदालत में पैरवी की। इसके अलावा वह 'बेस्ट बेकरी' और 'जाहिरा शेख ममाले' के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में जिरह कर चुके हैं।
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