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आर्यन नहीं कर रहे किसी से बातचीत; जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया, आज हो सकती है सुनवाई

Shiddhant Shriwas
21 Oct 2021 2:35 AM GMT
आर्यन नहीं कर रहे किसी से बातचीत; जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया, आज हो सकती है सुनवाई
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बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अन्य दो आरोपियों की सेशंस कोर्ट ने बुधवार को जमानत याचिका खारिज कर दी.

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan Drug Case) और अन्य दो आरोपियों की सेशंस कोर्ट ने बुधवार को जमानत याचिका खारिज कर दी. बेल याचिका खारिज होने के बाद से आर्यन खान हैरान-परेशान हैं. प्रोटोकॉल के मुताबिक, आर्यन खान को जेल के अधिकारी ने जमानत याचिका खारिज होने की बात बताई. जेल सूत्रों का कहना है कि यह सुनने के बाद आर्यन खान (Aryan Khan) काफी हैरान और परेशान हैं. वह अपने बैरक के एक कोने में बैठ गए और उसके बाद से ही वह किसी से बात नहीं कर रहे हैं.

जेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आर्यन खान अपनी बेल की सुनवाई को लेकर काफी पॉजिटिव थे. उन्हें लग रहा था कि उनकी जमानत याचिका कोर्ट स्‍वीकार कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. तब से वह काफी डिस्टर्ब हैं. आर्यन खान जेल के अंदर काफी परेशान हैं. उन्हें जेल का खाना भी पसंद नहीं आ रहा है. वह बाकी के सभी कैदियों से यही कहते नजर आते हैं कि वह निर्दोष हैं और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्यन को जिस बैरक में रखा गया है वहां उन्हें एक पतली सी चादर और गिनी-चुनी चीजें दी गई हैं.
जज बोले- जमानत दी तो फिर कर सकते हैं ऐसा अपराध
मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान समेत तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए स्पेशल कोर्ट के जज वीवी पाटिल ने कहा कि तीनों आरोपी ड्रग्स के मामले में उलझे हुए थे. ऐसे में उन्हें अगर जमानत दी गई तो आरोपी फिर से वैसा ही अपराध कर सकते हैं. इसके बाद नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत विशेष अदालत ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दो अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी.
जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया, आज हो सकती है सुनवाई
बॉलीवुड अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान ने बुधवार को बंबई हाई कोर्ट का रुख कर मुंबई तट के पास एक क्रूज जहाज से प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किये जाने के मामले में जमानत का अनुरोध किया. इससे पहले, आर्यन की जमानत याचिका यहां एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने खारिज कर दी.
इसके बाद आर्यन के वकीलों ने तुरंत हाई कोर्ट में अपील दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी. आर्यन के वकीलों द्वारा गुरुवार को न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्बरे की एकल पीठ के समक्ष अपील को प्रस्तुत किये जाने की संभावना है. महानगर स्थित एक विशेष अदालत ने आर्यन और दो अन्य को बुधवार दोपहर जमानत देने से इनकार कर दिया था. विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने आर्यन और उनके दो मित्रों- अरबाज मर्चेंट तथा फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया. उन्हें एनसीबी ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और वे अभी न्यायिक हिरासत में हैं.


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