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जॉनी डेप से मुकदमा हारने के बाद एंबर हर्ड ने कोर्ट के फैसले पर उठाया सवाल, केस में आया नया मोड़

Neha Dani
10 July 2022 3:19 AM GMT
जॉनी डेप से मुकदमा हारने के बाद एंबर हर्ड ने कोर्ट के फैसले पर उठाया सवाल, केस में आया नया मोड़
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‘हर्ड के ओप-एड के कारण डेप की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का कोई सबूत नहीं है.’

जॉनी डेप (Johnny Depp) और एक्ट्रेस एंबर हर्ड (Amber Heard) पिछले कई महीनों से चर्चा में हैं. दोनों के बीच का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. अमेरिका की वर्जीनिया की अदालत में जॉनी डेप से हारने वाली एंबर ने मानहानि मामले में कोर्ट के निर्णय को गलत होने का दावा किया है. उन्होंने अदालत का रुख किया है, क्योंकि वह चाहती हैं कि मानहानि के फैसले में एक नए मुकदमे का आदेश दिया जाए.


एंबर हर्ड की कानूनी टीम ने जॉनी डेप से जुड़े मानहानि के मुकदमे में जूरी में एक गलत सदस्य के बैठने का आरोप लगाते हुए इसे झूठा केस घोषित करने की मांग की है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने तर्क दिया है कि जूरी सदस्य नंबर 15 वास्तव में वह व्यक्ति नहीं था, जिसे अदालत ने बुलाया था और वह इस मुकदमे में ठीक से काम नहीं कर सका.

मुकदमे में एक गलत जूरी-सदस्य को बिठाने का लगाया आरोप
एंबर के वकीलों ने अमेरिकी अदालत को बताया कि हाई-प्रोफाइल मुकदमे में गलत जूरी-सदस्य को बैठने के लिए सही प्रक्रिया के साथ समझौता किया गया था. यह जूरी-सदस्य ड्यूटी के लिए लिस्टेड नहीं था, फिर भी मुकदमे का हिस्सा बन गया और इसलिए अदालत को 1 जून के फैसले को खारिज कर नए सिरे से सुनवाई का आदेश देना चाहिए. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एंबर के वकील अब आरोप लगा रहे हैं कि एक गलत जूरी-सदस्य को मानहानि के मुकदमे में बिठाया गया था.

आरोप में दिया गया ये स्पष्टीकरण
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एक 77 साल के व्यक्ति को जूरी ड्यूटी के लिए बुलाया गया था, जो एक 52 साल के व्यक्ति के समान पते पर रहता है. इस मामले में ऐसा लगता है कि जूरी सदस्य संख्या 15 वास्तव में वही व्यक्ति नहीं था जो जूरी पैनल में लिस्टेड था.

नए ट्रायल का आदेश दिए जाने की मांग की
एंबर के वकील एलेन ब्रेडहोफ्ट ने कहा कि इस स्थिति में इसे झूठा मुकदमा घोषित किया जाना चाहिए. साथ ही, एक नए ट्रायल का आदेश दिया जाना चाहिए. इससे पहले, एंबर की कानूनी टीम ने कहा था, 'हर्ड के ओप-एड के कारण डेप की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का कोई सबूत नहीं है.'

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