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Actor Darshan की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई

Rani Sahu
4 Oct 2024 6:28 AM GMT
Actor Darshan की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई
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Bengaluru बेंगलुरु : यहां की एक अदालत शुक्रवार को कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी, जो प्रशंसक हत्या मामले में जेल में बंद हैं। अदालत ने 30 सितंबर को जमानत याचिका पर सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी थी, क्योंकि उनके वकील ने अपनी दलीलें रखने के लिए और समय मांगा था।
दर्शन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सुनील ने प्रशंसक रेणुकास्वामी की हत्या पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए उनके खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद पहले बेल्लारी जेल में उनसे मुलाकात की थी।
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद दायर की गई जमानत याचिका में कहा गया है कि अभिनेता निर्दोष हैं और मामले में उन्हें "फंसाया" गया है। जमानत याचिका में कहा गया है, "सिर पर गंभीर चोट के अलावा रेणुकास्वामी के शरीर पर कोई गंभीर चोट नहीं पाई गई। उनकी मौत का सही समय स्पष्ट नहीं है। अदालत के समक्ष दिए गए बयानों और मेडिकल रिपोर्ट में विरोधाभास है। यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि दर्शन ने हत्या का अपराध किया है। अधिकारियों ने मामले में दर्शन के खिलाफ सबूत जुटाए हैं।"
पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र में उल्लेखित उसके 20-पृष्ठ के बयान के अनुसार, दर्शन ने रेणुकास्वामी पर हमला करने की बात स्वीकार की थी, जिसने कथित तौर पर अपने साथी पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे, लेकिन उसने दावा किया कि उसे पीड़िता की मौत के बारे में बाद में बताया गया था।
4 सितंबर को 24वें अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी (एसीएमएम) की अदालत में पेश किए गए 3,991-पृष्ठ के आरोपपत्र में इस बात का विस्तृत विवरण दिया गया है कि कैसे दर्शन ने रेणुकास्वामी पर हमला किया, जिसे उसके गिरोह ने अपहरण कर लिया और उसे बंधक बनाकर रखा, जिससे उसकी मौत हो गई।
चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि रेणुकास्वामी ने गौतम नाम से इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर पवित्रा गौड़ा से चैट की थी। चार्जशीट में कहा गया है कि उसने यह भी दावा किया कि वह दर्शन से बेहतर है। इस बीच, सूत्रों ने पुष्टि की है कि अगर अदालत उसकी जमानत याचिका स्वीकार करती है तो उसकी पत्नी विजयलक्ष्मी हेलीकॉप्टर द्वारा दर्शन को बेल्लारी से बेंगलुरु लाने की व्यवस्था कर रही है। 9 जून को रेणुकास्वामी को चित्रदुर्ग से अगवा कर बेंगलुरु लाया गया, जहां उसे पट्टनगेरे में एक शेड में बंद कर दिया गया और उसके साथ क्रूरता से मारपीट की गई। रेणुकास्वामी की हत्या कर दी गई और उसके शव को सुमनहल्ली के एक नाले में फेंक दिया गया। इस मामले के सिलसिले में 11 जून को दर्शन और उसकी साथी पवित्रा गौड़ा समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 17 में से तीन आरोपियों को अदालत ने जमानत दे दी है।

(आईएएनएस)

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