मनोरंजन
A. R. Rahman ने सुप्रीम कोर्ट में ‘पोन्नियिन सेलवन II’ गाने पर दिया बयान
Tara Tandi
20 Feb 2026 4:29 PM IST

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नई दिल्ली : म्यूज़िक कंपोज़र ए.आर. रहमान ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह तमिल फ़िल्म "पोन्नियिन सेलवन II" में दिखाए गए गाने "वीरा राजा वीरा" को क्लासिकल सिंगर उस्ताद फ़ैयाज़ वसीफ़ुद्दीन डागर के परिवार की पारंपरिक रचना "शिव स्तुति" से प्रेरित मानेंगे।
रहमान की ओर से पेश सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कंपोज़र ने एक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर, मरहूम उस्ताद एन. फ़ैयाज़ुद्दीन डागर और उस्ताद एन. ज़हीरुद्दीन डागर – जिन्हें जूनियर डागर ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है – की परफ़ॉर्मेंस को मानने पर सहमति जताई है।
उन्होंने साफ़ किया कि यह छूट दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग मुख्य सिविल केस में रहमान के अधिकारों और दलीलों पर "बिना किसी भेदभाव के" दी गई थी।
यह बात रिकॉर्ड करते हुए, चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल पंचोली की बेंच ने निर्देश दिया कि गाने के क्रेडिट में बदलाव पाँच हफ़्तों के अंदर सभी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफ़ॉर्म पर दिखाया जाए।
CJI की अगुवाई वाली बेंच ने यह साफ़ कर दिया कि सिविल केस अपने मेरिट के आधार पर आगे बढ़ेगा और मौजूदा कार्रवाई के दौरान की गई किसी भी बात से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
इन बातों के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने क्लासिकल गायक उस्ताद फ़ैयाज़ वसीफ़ुद्दीन डागर की स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) का निपटारा कर दिया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने रहमान और दूसरे डिफेंडेंट के ख़िलाफ़ पहले के सिंगल-जज के आदेश को रद्द कर दिया था।
पहले की सुनवाई के दौरान, CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि डागरवाणी परंपरा ने भारतीय क्लासिकल संगीत में एक बेमिसाल योगदान दिया है और सुझाव दिया था कि "कानूनी बारीकियों" में पड़ने के बजाय किसी तरह की मान्यता पर विचार किया जा सकता है।
24 सितंबर, 2025 को दिए गए एक फैसले में, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सी. हरि शंकर और ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीजन बेंच ने माना था कि पहली नज़र में यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि जूनियर डागर ब्रदर्स "शिव स्तुति" के लेखक या कंपोज़र थे, और अंतरिम निर्देशों को रद्द कर दिया था, जिसमें 2 करोड़ रुपये जमा करने और गाने के क्रेडिट बदलने का आदेश भी शामिल था।
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