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5G नेटवर्क: जूही चावला की याचिका को खारिज, 20 लाख रुपए का जुर्माना

Rani Sahu
22 Dec 2021 3:47 PM GMT
5G नेटवर्क:  जूही चावला की याचिका को खारिज, 20 लाख रुपए का जुर्माना
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5G वायरलेस नेटवर्क से इंसानों, जानवरों और वनस्पतियों पर रेडिएशन के दुष्प्रभाव का दावा करते हुए बॉलिवुड अभिनेत्री जूही चावला ने एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है

5G वायरलेस नेटवर्क से इंसानों, जानवरों और वनस्पतियों पर रेडिएशन के दुष्प्रभाव का दावा करते हुए बॉलिवुड अभिनेत्री जूही चावला ने एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी है, जिसने जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था। जूही की याचिका पर डबल बेंच कल (23 दिसंबर) सुनवाई होगी

जूही चावला, वीरेश मलिक और टीना वचानी ने याचिका दायर कर कहा था कि यदि दूरसंचार उद्योग की 5जी संबंधी योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रतिकूल प्रभाव से नहीं बच सकेगा। जून में हाई कोर्ट ने जूही की याचिका को खारिज करते हुए तल्ख टिप्पणी भी की थी। कोर्ट ने याचिका को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया था।
जूही की याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर में यह भी कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह याचिका सिर्फ प्रचार करने के लिए दायर की गई थी। जूही से कोर्ट ने सीधे याचिका दायर करने को लेकर सवाल खड़े किए थे। हाई कोर्ट ने कहा था कि तकनीक से संबंधित अपनी चिंताओं के संबंध में पहले सरकार को आवेदन करना चाहिए था। जूही चावला की याचिका पर न्यायमूर्ति जे आर मिढ़ा ने वर्चुअल सुनवाई की थी। अदालत ने कहा था कि चावला और दो अन्य लोगों को पहले अपने अधिकारों के लिए सरकार से संपर्क करने की आवश्यकता थी और यदि वहां इनकार किया जाता, तब उन्हें अदालत आना चाहिए था।


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