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डायरेक्टर एकता कपूर पड़ी मुश्किल में...लगा अश्लीलता परोसने का आरोप... चलेगा हाई कोर्ट में मुकदमा

Neha Dani
12 Nov 2020 4:56 AM GMT
डायरेक्टर एकता कपूर पड़ी मुश्किल में...लगा अश्लीलता परोसने का आरोप... चलेगा हाई कोर्ट में मुकदमा
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| मशहूर फिल्म डायरेक्टर, निदेशक एकता कपूर को इंदौर की हाई कोर्ट से झटका लगा है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क| मशहूर फिल्म डायरेक्टर, निदेशक एकता कपूर को इंदौर की हाई कोर्ट से झटका लगा है. उन पर एक वेब सीरीज में सेना के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री दिखाने का मुकदमा चलेगा. एकता कपूर ने एक वेब सीरीज बनाई थी, जिसमें सेना के संबंध में आपत्तिजनक तथ्य दिखाने का आरोप लगा था. इससे नाराज एक व्यक्ति ने इंदौर के अन्नपूर्णा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. याचिकाकर्ता ने लोगों की भावनाएं भड़काने सहित अन्य धाराओं में एकता के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. अब जांच में सहयोग के लिए एकता कपूर को इंदौर आना पड़ेगा.

क्या कहा कोर्ट ने?

हालांकि मामला दर्ज होने के बाद इसे फिल्म स्टार जीतेंद्र कुमार की बेटी एकता कपूर ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उनके वकील ने कहा था कि वेब सीरीज में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है. जांच और पक्ष सुने बगैर पुलिस ने जबरन मामला दर्ज किया था. इसे निरस्त किया जाना चाहिए. शिकायतकर्ता और पुलिस की ओर से कहा गया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री भी बगैर संपादित पेश की जा रही है. इसलिए निर्माता-निदेशकों पर कठोर कार्रवाई जरूरी है.

किसने की पैरवी?

हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार को जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा, जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की खंडपीठ ने इस मामले में विस्तृत फैसला सुनाया. पुलिस की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने पैरवी की थी.

क्या था मामला?

दरअसल, OTT प्लेटफार्म पर एक वेब सीरिज आयी थी, जिसमें सेना से जुड़े कुछ आपत्तिजनक चित्र दिखाए गए थे. जिसके बाद इंदौर के याचिकाकर्ता ने अन्नपूर्णा थाने में शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने और राष्ट्रहित से जुड़ी धाराओं के तहत एकता के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इसके बाद एकता कपूर ने अपने वकील के जरिये इंदौर हाई कोर्ट में उस FIR को निरस्त करने के लिए एक याचिका लगाई थी. याचिका में खुद को बेकसूर बताया था. साथ ही सभी तथ्यों को सुनने के बाद आज हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर पुलिस को अपनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्रता दी है.

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