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- युद्ध अपराध भी...
क्या रूस और उसके राष्ट्रपति पुतिन को 'युद्ध अपराधी' करार दिया जा सकता है? अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तो पुतिन को 'युद्ध अपराधी' घोषित कर चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी कई बार इस विशेषण का प्रयोग कर चुके हैं। नाटो और यूरोपीय देशों की मंशा भी यही है। 1949 में जिनेवा संधि के तहत 'युद्ध अपराध' को परिभाषित किया गया था। उस संधि-प्रस्ताव पर रूस, अमरीका समेत संयुक्त राष्ट्र के लगभग सभी देशों ने हस्ताक्षर किए थे। उस संधि के तहत युद्धरत सैनिकों या बंदियों को मारना, यातना देना, बंधक बनाना अथवा किसी भी तरह के अमानवीय व्यवहार करना 'युद्ध अपराध' है। युद्ध के दौरान स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, धार्मिक आस्था के केंद्रों, घरों और रिहायशी इमारतों आदि पर, किसी भी माध्यम से, हमला करना और उन्हें तबाह कर 'मिट्टी' बना देना भी 'युद्ध अपराध' है। युद्ध के दौरान यौन हिंसा, लूटपाट, सेना में बच्चों को भर्ती करना, जातीय सफाया आदि भी 'युद्ध अपराध' हैं।
क्रेडिट बाय दिव्याहिमाचली