सम्पादकीय

'NEET खत्म करें', मेडिकल दाखिले राज्य स्तर पर कराने की उठी मांग

nidhi
30 July 2026 8:25 AM IST
NEET खत्म करें, मेडिकल दाखिले राज्य स्तर पर कराने की उठी मांग
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राज्य स्तर पर कराने की उठी मांग
बोइनापल्ली विनोद कुमार द्वारा
बहुत से लोगों की सोच के उलट, NEET परीक्षा का पेपर लीक इस साल पहली बार नहीं हुआ है। यह 2021 में लीक हुआ था, फिर 2024 में, और अब 2026 में एक बार फिर लीक हुआ। जब 2024 में पेपर लीक हुआ था, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की नाकामी के लिए उसकी ज़ोरदार आलोचना हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई में, परीक्षा आयोजित करने में NTA की लापरवाही और सुरक्षा में चूक पर गहरी नाराज़गी जताई थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का निर्देश दिया था ताकि ऐसे सुधारों की सिफारिश की जा सके जिनसे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
राधाकृष्णन कमेटी
इसके बाद केंद्र ने पूर्व ISRO चेयरमैन डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। NEET के आयोजन का अध्ययन करने के बाद, कमेटी ने 10 अहम क्षेत्रों में 101 सिफारिशें कीं, जिनमें प्रश्न पत्रों का सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन, डिजिटल सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, परीक्षा केंद्र का चयन, डेटा सुरक्षा, आधार-आधारित कैंडिडेट वेरिफिकेशन और अन्य सिस्टम से जुड़े सुधार शामिल थे।
इसकी एक अहम सिफारिश पेन-और-पेपर परीक्षा की जगह कंप्यूटर-आधारित टेस्ट शुरू करने की थी। हालाँकि, सरकार इस अहम सुझाव को लागू करने में नाकाम रही। नतीजतन, 2026 में परीक्षा का पेपर फिर से लीक हो गया। यह मुद्दा देश भर में चिंता का विषय बन गया है और हालिया NEET पेपर लीक के कारण पूरे देश में छात्र विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।
NEET से जुड़ा विवाद सिर्फ़ इसके आयोजन तक ही सीमित नहीं है; राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा का कॉन्सेप्ट भी विवादित रहा है। खासकर तमिलनाडु ने लगातार NEET का विरोध किया है, उसका तर्क है कि यह भारत के संघीय ढांचे को कमज़ोर करता है।
NEET से पहले, मेडिकल एडमिशन के लिए कोई एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा नहीं होती थी। छात्रों को कई प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता था। हर राज्य अपने मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए अपनी परीक्षा आयोजित करता था—उदाहरण के लिए, अविभाजित आंध्र प्रदेश में EAMCET, तमिलनाडु में TNCET और कर्नाटक में CET। 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए, ऑल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट (AIPMT) आयोजित किया जाता था। AIIMS और JIPMER जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ-साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपनी-अपनी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कीं। NEET शुरू करने के पीछे यह सोच थी कि छात्रों को 10-15 अलग-अलग परीक्षाएं देनी पड़ती थीं, कई बार एप्लीकेशन फीस भरनी पड़ती थी, अलग-अलग शहरों में जाना पड़ता था और अलग-अलग सिलेबस की तैयारी करनी पड़ती थी। इस बोझ को कम करने के लिए "एक देश, एक प्रवेश परीक्षा" का कॉन्सेप्ट लाया गया। एक और मकसद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों द्वारा मैनेजमेंट कोटे के तहत ली जाने वाली भारी कैपिटेशन फीस और डोनेशन को खत्म करना था। माना जाता था कि NEET से मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा और पूरे देश में मेडिकल एजुकेशन के लिए एक जैसे स्टैंडर्ड बनेंगे।
भारत के संविधान के तहत, एजुकेशन 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) में आती है, जबकि पब्लिक हेल्थ मुख्य रूप से राज्य का विषय है, लेकिन NEET ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तहत राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया को असल में सेंट्रलाइज़ कर दिया है।
कानूनी चुनौतियां
हालांकि, NEET बिना कानूनी चुनौतियों के लागू नहीं हुआ। 2010 में, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक कॉमन नेशनल एंट्रेंस एग्जाम का प्रस्ताव रखा। पहली NEET परीक्षा 5 मई 2013 को हुई थी, लेकिन बाद में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों और कई राज्य सरकारों की याचिकाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। 18 जुलाई 2013 को, चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने 2:1 के बहुमत से NEET को अमान्य घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास प्राइवेट संस्थानों और राज्य सरकारों पर एक ही परीक्षा थोपने का अधिकार नहीं था।
नतीजतन, 2014 और 2015 में पुरानी एडमिशन प्रक्रिया जारी रही। अजीब बात यह है कि 2015 में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर भी लीक हो गया, जिससे दोबारा परीक्षा करानी पड़ी। इस बीच, केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिव्यू पिटीशन दायर की। जस्टिस एआर दवे की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने 11 अप्रैल 2016 को पिछले फैसले को वापस ले लिया। कोर्ट ने कहा कि पिछले फैसले में मामले की ठीक से जांच नहीं की गई थी और मेडिकल एजुकेशन में पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। इसके बाद, NEET को फिर से लागू कर दिया गया।
कॉमन प्लेटफॉर्म का भ्रम
हालांकि NEET से एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलने और मेरिट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन असलियत काफी अलग रही है। आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण बैकग्राउंड वाले छात्रों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसका मुख्य कारण अलग-अलग राज्यों में स्कूल के सिलेबस में अंतर है। NEET लगभग पूरी तरह से NCERT/CBSE सिलेबस पर आधारित है, जबकि कई राज्य बोर्ड—खासकर दक्षिण भारत में—अलग सिलेबस का पालन करते हैं और मुख्य रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाते हैं।
कई ग्रामीण परिवारों के लिए CBSE स्कूलों में दाखिला लेना न तो किफायती है और न ही मुमकिन, क्योंकि ऐसे स्कूल महंगे होते हैं और हर जगह उपलब्ध नहीं होते। नतीजतन, राज्य बोर्ड के छात्रों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है।
तमिलनाडु सरकार की बनाई AK राजन कमिटी भी इसी नतीजे पर पहुँची। यही मुख्य वजह है कि तमिलनाडु लगातार NEET को खत्म करने की मांग कर रहा है।
भारत के संविधान के तहत, शिक्षा 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) में आती है, जबकि जन स्वास्थ्य मुख्य रूप से राज्य का विषय है। हालाँकि, NEET ने असल में राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया को 'नेशनल टेस्टिंग एजेंसी' के तहत सेंट्रलाइज़ (केंद्रीकृत) कर दिया है। कई राज्यों का तर्क है कि इससे एडमिशन का कंट्रोल केंद्र के पास जाने से संघीय ढांचा कमज़ोर होता है। उनका कहना है कि राज्य के टैक्सपेयर्स के पैसे से बने मेडिकल कॉलेज संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में ही रहने चाहिए।
इसके अलावा, 'ऑल इंडिया कोटा' के कामकाज को लेकर भी चिंताएँ जताई गई हैं। तेलंगाना में यह सवाल उठा है कि कुछ उत्तरी राज्यों के कुछ उम्मीदवार, जो एडमिशन के बाद पढ़ाई में संघर्ष करते दिखते हैं, वे 'ऑल इंडिया रैंक' में इतनी ऊँची जगह कैसे बना लेते हैं। बार-बार पेपर लीक होने और गड़बड़ी के आरोपों के बीच ये चिंताएँ और बढ़ गई हैं।
राज्य को नुकसान
तेलंगाना में अभी 10,000 से ज़्यादा MBBS सीटें हैं, जिनमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लगभग 4,400 और प्राइवेट संस्थानों में 5,850 सीटें शामिल हैं। सरकारी कॉलेजों में 85% सीटें स्थानीय छात्रों के लिए आरक्षित हैं, जबकि 15% सीटें 'ऑल इंडिया कोटा' के तहत दी जाती हैं। इसका मतलब है कि तेलंगाना की लगभग 660 सरकारी मेडिकल सीटें हर साल दूसरे राज्यों के छात्रों को मिलती हैं। इसके अलावा, PG एडमिशन में 50% सीटें 'नेशनल पूल' के लिए रखी जाती हैं, जिससे दूसरे राज्यों के कई छात्र ये सीटें हासिल कर लेते हैं, और इस तरह तेलंगाना के छात्रों के लिए मौके कम हो जाते हैं।
अहम सवाल यह है कि क्या तेलंगाना के छात्रों को 'ऑल इंडिया कोटा' के ज़रिए राज्य के बाहर मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिलने से उतना ही फ़ायदा होता है? जवाब यह है कि तेलंगाना के बहुत कम छात्र—प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों में जाने वालों को छोड़कर—दूसरे राज्यों में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। प्राइवेट कॉलेजों में भी लगभग 50% सीटें स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती हैं। नतीजतन, तेलंगाना के ज़्यादातर छात्र राज्य के भीतर ही पढ़ाई करते हैं। इसलिए, NEET से तेलंगाना के छात्रों को कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ है।
बार-बार पेपर लीक होने, कई राज्यों द्वारा उठाए गए आपत्तियों और निष्पक्षता व संघवाद को लेकर बढ़ती चिंताओं—खासकर हालिया देशव्यापी छात्र विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर—BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को सार्थक सुधार करने चाहिए।
भारत विविधता में एकता वाला देश है। केंद्र को अलग-अलग राज्यों की खास शैक्षिक परिस्थितियों को समझना चाहिए। संसद को उस व्यवस्था को फिर से लागू करना चाहिए जिसके तहत राज्य अपने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए खुद प्रवेश परीक्षाएँ आयोजित करते थे। 'ऑल इंडिया कोटा' और प्रमुख राष्ट्रीय मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए एक साझा राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा जारी रह सकती है।
राष्ट्रीय मानक और राज्यों की स्वायत्तता एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। भारत को एक ऐसी संतुलित दाखिला व्यवस्था की ज़रूरत है जो अच्छी मेडिकल शिक्षा, समान अवसर, सामाजिक न्याय और सहकारी संघवाद की भावना के बीच तालमेल बिठा सके।
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