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हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का कुछ महिलाओं ने दुरुपयोग करके कानूनी आतंकवाद फैलाया है। यह धारा हमारे देश की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए कानून के जरिए प्रावधान है। दहेज विरोधी कानून का भी दुरुपयोग किया है, इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है।
दहेज का मतलब होता है बेटी को शादी के समय अपनी खुशी से कोई उपहार देना, भारत में यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन आधुनिक और भौतिकवाद के समय में आज कुछ लालची, नाकाम लोगों ने इसे कुप्रथा बना दिया है। दहेज के बहुत से रूप हैं- सोना, चांदी, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, और भी न जाने क्या कुछ। बहरहाल दहेज विरोधी कानून का उचित प्रयोग होना चाहिए और शरीफ लोग इसके शिकार नहीं होने चाहिए।
-राजेश कुमार चौहान, सुजानपुर टीहरा
By: divyahimachal
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