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राज्यों को अन्य पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी की सूची में फेरबदल का अधिकार देने वाला बिल लोकसभा से पास हो गया।
राज्यों को अन्य पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी की सूची में फेरबदल का अधिकार देने वाला बिल लोकसभा से पास हो गया। इस बिल के जरिए संविधान में 127वां संशोधन किया जाएगा। सामाजिक अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने सोमवार को यह बिल पेश किया था। सभी विपक्षी दलों के समर्थन से यह बिल आम राय से पास हो गया। मंगलवार को इस पर वोटिंग में बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। बिल पास होते ही लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।
इस विधेयक के दोनों सदनों से मंजूर होने के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों यानी एसईबीसी की अपनी सूची बना सकेंगी। संविधान के 102वें संशोधन के बाद राज्यों की ये शक्ति खत्म हो गई थी। बहरहाल, सदन में लगातार विरोध कर रहा विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के साथ रहा। कार्यवाही के दौरान लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा- हम अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण से संबंधित इस बिल को पास कराना चाहते हैं। हम विपक्ष की जिम्मेदारी समझते हैं।
उधर, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि विपक्ष इस बिल का समर्थन करेगा। हालांकि राज्यसभा में मंगलवार को पेगासस जासूस मामले से लेकर महंगाई और कृषि कानूनों के मसले पर विपक्ष का विरोध जारी रहा। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे की वजह से कई बार के स्थगन के बाद कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। संसद का मॉनसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त हो जाएगा।
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