सम्पादकीय

बेहतर कानून बने

Subhi
6 April 2022 3:46 AM GMT
बेहतर कानून बने
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विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद सोमवार को अपराधियों की पहचान से जुड़ा क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022 लोकसभा में पारित कर दिया गया।

नवभारत टाइम्स; विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद सोमवार को अपराधियों की पहचान से जुड़ा क्रिमिनल प्रोसीजर (आइडेंटिफिकेशन) बिल 2022 लोकसभा में पारित कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की शंकाओं को खारिज करते हुए आश्वस्त किया कि सरकार इस बिल का संभावित दुरुपयोग रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएगी, लेकिन बिल को जिस तरह से ड्राफ्ट किया गया है और जिस तरह के प्रावधान इसमें डाले गए हैं, उन्हें देखते हुए इस पर सवाल उठने लाजिमी हैं। हालांकि यह बिल 1920 में बनाए गए जिस प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन एक्ट की जगह लागू किया जाना है, वह सचमुच पुराना पड़ चुका है। उसके तहत गिरफ्तार व्यक्तियों के सिर्फ फिंगर/फुट प्रिंट्स ही लिए जा सकते हैं। इस बीच हुए तकनीकी विकास के अनुरूप पुलिस के तौर-तरीकों में भी बदलाव आवश्यक हो गए हैं। दुनिया के अन्य देशों में भी जांच एजेंसियां बायोमीट्रिक्स का इस्तेमाल करती हैं। इनसे अपराध के खिलाफ लड़ाई में मदद भी मिलती है। लेकिन मौजूदा विधेयक का स्वरूप कुछ ऐसा रखा गया है कि इसे इस स्पष्ट मकसद तक सीमित रखना मुश्किल लगता है। उदाहरण के लिए यही देखें कि सैंपल इकट्ठा करने का पुलिस का दायरा कितना बढ़ा दिया गया है। सात साल से ज्यादा सजा वाले आरोपों में गिरफ्तार सभी लोग इसकी जद में आ जाते हैं, चाहे उनके खिलाफ आरोप साबित हो या न हो, चाहे वे संदेह के आधार पर या एहतियातन ही क्यों न गिरफ्तार किए गए हों।

कायदे से, जो लोग सात साल से कम सजा वाले मामलों में पकड़े गए हों, वे सैंपल देने से इनकार कर सकते हैं। लेकिन अपने देश में पुलिस की जो छवि है, उसमें थाने में लाया गया कोई सामान्य व्यक्ति पुलिस के आदेश मानने से इनकार कर पाएगा, यह सोचना भी कठिन है। बिल में इस मुश्किल का आसान हल यह हो सकता था कि मजिस्ट्रेट की इजाजत से बायोमीट्रिक सैंपल लेने की व्यवस्था कर दी जाती। मगर ऐसी सावधानी की जरूरत बिल ड्राफ्ट करते हुए महसूस नहीं की गई। यही नहीं, इकट्ठा किए गए डेटा के दुरुपयोग या उन्हें अनधिकृत तौर पर लीक किए जाने की आशंका को दूर करने की भी कोई व्यवस्था बिल में नहीं है। इसके अलावा 'मेजरमेंट' की सटीक परिभाषा के अभाव में यह डर भी बना हुआ है कि सीआरपीसी की धारा 53 और 53-ए के सहारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की सलाह पर, नारको एनालिसिस और फेशियल रेकग्निशन जैसी उन प्रक्रियाओं के लिए भी गुंजाइश बना ली जाएगी, जो बेहतर कानूनी तौर-तरीकों की श्रेणी में नहीं आतीं। इस बिल के साथ बहुत सारे किंतु-परंतु जुड़े हुए हैं। विपक्ष की ओर से उठाई जा रही आपत्तियों को विरोध की उसकी आदत मानकर खारिज करना उचित नहीं होगा। उम्मीद है कि राज्यसभा में इस बिल से जुड़े हर पहलू पर ज्यादा बारीकी से विचार-विमर्श होगा और इसकी त्रुटियों को दूर कर लिया जाएगा।


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