सम्पादकीय

अब समय आ गया है कि ECI अपनी हिम्मत और मज़बूती फिर से दिखाए

nidhi
15 Jun 2026 7:35 AM IST
अब समय आ गया है कि ECI अपनी हिम्मत और मज़बूती फिर से दिखाए
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ECI अपनी हिम्मत और मज़बूती फिर से दिखाए
पिछले कुछ सालों में भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने जो खुला और बेशर्म पक्षपात दिखाया है, उससे गंभीर शक पैदा हुए हैं। पिछले हफ़्ते मीनाक्षी नटराजन के मामले को जिस तरह से निपटाया गया, उससे आयोग की साख और गिर गई। तेलंगाना के लिए कांग्रेस की इंचार्ज और राज्यसभा की पूर्व सदस्य नटराजन ने मध्य प्रदेश की तीन सीटों में से एक के लिए नामांकन पत्र भरा था, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में हैदराबाद में अपने खिलाफ चल रहे एक मामले की जानकारी नहीं दी थी। नटराजन, तेलुगु देशम पार्टी के एक पूर्व पार्षद की निजी शिकायत में प्रतिवादी (चौथे नंबर की प्रतिवादी) थीं। उनके खिलाफ कोई आपराधिक FIR दर्ज नहीं थी, न ही उन पर कोई आरोप तय हुए थे और न ही कोई चार्जशीट दाखिल की गई थी; स्थानीय मजिस्ट्रेट कोर्ट ने समन भेजा था, जिसका नटराजन ने जवाब भी दिया था।
जब इस शर्मनाक घटनाक्रम की कड़ियों को पीछे मुड़कर देखा जाता है, तो ECI की मनमानी और पक्षपात बिल्कुल साफ हो जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन पत्र खारिज किए जाने के एक दिन बाद, 12 जून को नटराजन ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 329(b) का हवाला देते हुए कहा कि उसे चल रही चुनाव प्रक्रिया में दखल देने का अधिकार नहीं है और सुझाव दिया कि राज्यसभा चुनाव के बाद चुनाव याचिका दाखिल करना ही एकमात्र उपाय है। इसी बीच, उसी दिन ECI ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश से तीन BJP उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। उसी दिन बाद में, हैदराबाद की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने निजी शिकायत वापस कर दी। क्या नटराजन ने इस शिकायत का खुलासा न करके कोई गलती की थी? कानून की सख्त मांगों को देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता।
निजी शिकायत में उन्हें मुख्य प्रतिवादी के तौर पर नामजद नहीं किया गया था; उनके खिलाफ कोई FIR नहीं थी, और 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम' की धारा 33A के तहत केवल उन्हीं मामलों का खुलासा करना ज़रूरी है जिनमें आरोप तय किए गए हों और जिनमें दो साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान हो। इसके अलावा, कानून के मुताबिक RO को उम्मीदवार की गलतियां बतानी चाहिए और उन्हें सुधारने का मौका देना चाहिए; नटराजन के मामले में इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस बुनियादी प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया।
क्या यह जानबूझकर किया गया था? ECI का हर कदम एक परेशान करने वाली सच्चाई की ओर इशारा करता है—उसने यह पक्का किया कि विपक्षी उम्मीदवार के जीतने का कोई मौका न रहे। ECI का मुख्य काम गली-मोहल्ले से लेकर दिल्ली की बड़ी सभाओं तक निष्पक्ष चुनाव कराना है, लेकिन हाल के समय में अलग-अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों से लेकर राज्यसभा चुनाव तक, विपक्ष के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण ECI के कामकाज पर कई सवाल उठे हैं। भारत के लोकतंत्र के लिए यह एक खतरनाक और जोखिम भरा रास्ता है—और यह उस दौर से बिल्कुल अलग है जब TN शेषन की अगुवाई में ECI राजनीतिक दबावों के आगे न झुकने वाला और समझौता न करने वाला संस्थान बन गया था। नटराजन के मामले ने ECI की असलियत सबके सामने ला दी। उसे जल्द से जल्द अपनी खोई हुई हिम्मत और निष्पक्षता को फिर से हासिल करना होगा।
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