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MOFA अमेंडमेंट को रद्द करने की अपील करनी चाहिए'
यह सही है कि अगर MOFA अमेंडमेंट बिल, 2025 को गवर्नर की मंज़ूरी मिल जाती है, तो MOFA के सेक्शन 13(1), (2) और (3) के तहत क्रिमिनल प्रोविज़न महारेरा-रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स पर लागू नहीं होंगे। यह भी सच है कि 1 मई, 2016 से प्रस्तावित रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट के कारण, ऐसे प्रमोटर्स के पिछले अपराधों को इम्यूनिटी मिल जाएगी, जो गलत है। यह बिल नैतिक और कानूनी आधार पर बहुत आपत्तिजनक है।
आपकी यह चिंता कि यह इम्यूनिटी बेईमान बिल्डरों को बढ़ावा देगी, सही है। हालांकि लेजिस्लेचर के पास रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट वाले कानून बनाने की पावर है, कोर्ट यह जांचते हैं कि क्या ऐसी रेट्रोस्पेक्टिविटी पब्लिक इंटरेस्ट में काम आती है। अगर यह गलत मकसद, गलत इरादे, या पेरेंट एक्ट के मकसद के खिलाफ पाया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इसे रद्द कर सकते हैं। वैसे भी, इस अमेंडमेंट के कानूनी जांच में टिकने की उम्मीद कम है।
यह भेदभाव वाला है, बराबरी के अधिकार का उल्लंघन करता है, और छोटे प्रमोटरों को गलत तरीके से सज़ा देता है, जबकि महारेरा-रजिस्टर्ड लोगों को क्रिमिनल ज़िम्मेदारी से छूट देता है। यह पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक पॉलिसी और MOFA के मकसद के भी खिलाफ है, जिसका मकसद गलत कामों को रोकना और घर खरीदने वालों की रक्षा करना है। आम कंज्यूमर्स को भी अपनी आवाज़ उठाने और विरोध करने की ज़रूरत है। चूंकि बिल अब गवर्नर की मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कंज्यूमर्स गवर्नर को बड़ी संख्या में ईमेल भेजकर उनसे इस विवादित MOFA अमेंडमेंट बिल पर अपनी मंज़ूरी देने से मना करने और बिल को फिर से विचार के लिए लेजिस्लेचर को वापस भेजने का अनुरोध कर सकते हैं।
ईमेल यहां भेजे जा सकते हैं: (1) [email protected] (2) [email protected]. मुझे उम्मीद है कि कंज्यूमर्स गवर्नर को बड़ी संख्या में ऐसे ईमेल भेजेंगे। बिल को गवर्नर की मंज़ूरी के बाद ही चैलेंज किया जा सकता है। अगर गवर्नर हमारे एतराज़ और घर खरीदने वालों की भावनाओं को नज़रअंदाज़ करते हैं और इस बिल को मंज़ूरी देते हैं, तो मुंबई ग्राहक पंचायत इसे कोर्ट में चैलेंज करने के लिए मजबूर होगी।
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