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संयम श्रीवास्तव।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नोएडा में दो 40 मंजिला टावरों को गिराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है जिसके बाद अब इन दोनों इमारतों को गिराया जाना तय है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा Emarald Court सोसाइटी में दो टावर नियम के उल्लंघन करके बनाए गए. इन टावर में 950 फ्लैट है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा की जब नक्शा पास हुआ था तब ये दोनों टावर अप्रूव नहीं हुए थे. बाद में नियम का उल्लंघन करके ये टावर बनाए गए थे. दरअसल सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बिल्डर-अथॉरिटी नेक्सस के खिलाफ दिया ऐतिहासिक फैसला है. यह फैसला बहुत से फैसलों के लिए नजीर साबित हो सकता है. कोर्ट ने इस महान फैसले की सुनवाई के दौरान नोएडा अथॉरिटी पर एक ऐसी टिप्पणी की थी जो किसी शख्स या संस्था के लिए शर्मिंदगी की इंतहां हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अथॉरिटी के मुंह-आंख-कान यहां तक कि चेहरे से भी भ्रष्टाचार टपकता है.