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- देश में फर्जी शिक्षण...
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में व्यवस्था देते हुए कहा कि किसी कॉलेज के कोर्स को मान्यता देने के लिए विश्वविद्यालय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से तय मानकों को बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन उन्हें इसमें कटौती करने का अधिकार नहीं है। दरअसल, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, केरल ने कॉलेजों के कोर्स को मान्यता देने के लिए मानकों को बढ़ाया था, लेकिन तकनीकी शिक्षा परिषद ने इसे चुनौती दी थी, जिसे केरल उच्च न्यायालय ने सही ठहराया। लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने विश्वविद्यालय के फैसले को सही ठहराते हुए केरल हाई कोर्ट के आदेश को रद कर दिया है। पीठ का मानना है कि विश्वविद्यालय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा तय मानकों को हल्का नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित तौर पर उन्हें मानदंडों और मानकों को बढ़ाने का अधिकार है।