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- भावुक कर देने वाली...
बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ये कहानी सामने आई। इस पर सरकार को जनमत के कठघरे में घिर जाना चाहिए था। जिस समय पांच राज्यों में चुनाव का माहौल है, सामान्यतः किसी सरकार के लिए इससे बड़ी मुसीबत खड़ी होती। लेकिन, चूंकि इन बुनियादी मुद्दों और राजनीतिक कथानक में कोई संबंध नहीं रह गया है, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने चार हफ्ते का नोटिस दे दिया। कहा जा सकता है कि मामला तारीख दर तारीख में उलझ गया है।
बहरहाल, ये मामला एक याचिका से सामने आया। याचिका दायर करने वाली कोइली देवी ने अदालत को बताया कि सितंबर 2018 में उनकी 11 साल की बेटी संतोषी कुमारी की कई दिनों से खाना ना मिलने की वजह से मृत्यु हो गई थी। कोइली देवी का आरोप है कि उनके परिवार का राशन कार्ड आधार से लिंक ना होने की वजह से मार्च 2017 में रद्द हो गया, जिसकी वजह से उन्हें सरकार से मिलने वाला राशन नहीं मिल पा रहा था।
याचिका में अपने बेटी की मृत्यु के लिए मुआवजे के अलावा अलग अलग राज्यों में गरीबों के राशन कार्डों के रद्द होने और लोगों के भूख की वजह से मारे जाने की जांच की अपील की गई है।
कोइली देवी के वकील कोलिन गोंजाल्विस ने अदालत को बताया कि ऐसे लगभग तीन करोड़ राशन कार्ड हैं, जिन्हें आधार से लिंक ना होने की वजह से रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे 'बेहद गंभीर' मामला माना। उसने केंद्र को इस पर अपना जवाब देने के लिए कहा है।