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भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई के बयान में कोई अस्पष्टता नहीं थी। उन्होंने हाल ही में कहा था कि संविधान ही सर्वोच्च है; स्पष्ट रूप से संसद नहीं, जैसा कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दावा किया था। इसका व्यापक संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय और कार्यपालिका के बीच तनाव था; यह हाल ही में तब और बढ़ गया था जब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका पर अतिक्रमण करने के आरोप पहले से ही हैं। श्री गवई की टिप्पणी संविधान को भारत के लोकतंत्र के शासकीय ढांचे के रूप में परिकल्पित करती प्रतीत हुई। इसके तीन अंग, संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका, को संविधान के चारों कोनों के भीतर काम करना होगा। इसका तात्पर्य यह था कि संविधान अधिकारों, वैधानिकता और न्याय की धारणाओं के साथ-साथ लोकतंत्र की संरचना और प्रणाली का स्रोत है। प्रत्येक अंग को उसके आवंटित अधिकार और कर्तव्य हैं; ये वे सीमाएँ निर्धारित करते हैं जिनके भीतर वह काम करता है। उन्होंने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब कार्यपालिका या संसद अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती। दूसरे शब्दों में, ऐसे मामलों में नकारात्मक अर्थ में ‘अधिकार का अतिक्रमण’ शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता।
श्री धनखड़ की टिप्पणियों से ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वोच्चता के लिए न्यायपालिका और संसद के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती। तीनों ही पक्ष संविधान के अधीन हैं। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, जिसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी शामिल है - नए मुख्य न्यायाधीश ने अपने पिछले भाषण में इसकी प्रासंगिकता पर जोर दिया था - और पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए कोई भी आदेश या निर्णय पारित करने की शक्तियाँ, इस आधारभूत पाठ से प्राप्त हुई हैं। श्री गवई द्वारा संविधान के महत्व को दर्शाने से श्री धनखड़ का यह दावा अप्रासंगिक प्रतीत होता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि संवैधानिक विषय-वस्तु के ‘परम स्वामी’ हैं। श्री गवई द्वारा इस आरोप पर दिए गए जवाब से कि प्रवर्तन निदेशालय बिना सुनवाई के अभियुक्तों को जेल में रखकर कानून का दुरुपयोग कर रहा है, संवैधानिक अधिकार, जैसे कि जीवन का अधिकार, वैधानिक प्रावधानों से श्रेष्ठ हैं, यह स्थापित हो गया। यह समझ ऐसे देश में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहाँ जमानत अपवाद है, नियम नहीं। ‘अधिकार का अतिक्रमण’ का आरोप मूलतः राजनीतिक है। श्री गवई का यह स्पष्टीकरण कि न्यायालय ने केवल मुद्दे के गुण-दोष पर विचार किया तथा वह अराजनीतिक रहा, इस आरोप का पर्याप्त उत्तर होना चाहिए।
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