सम्पादकीय

ट्रांसजेंडर अधिकार विधेयक 2026 पर छिड़ी बहस, LGBTQ+ समूहों ने प्रस्तावित बदलावों पर जताई चिंता

nidhi
24 March 2026 10:31 AM IST
ट्रांसजेंडर अधिकार विधेयक 2026 पर छिड़ी बहस, LGBTQ+ समूहों ने प्रस्तावित बदलावों पर जताई चिंता
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LGBTQ+ समूहों ने प्रस्तावित बदलावों पर जताई चिंता
लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करके केंद्र सरकार ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। LGBTQ+ संगठन, छात्र समूह और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के माता-पिता सहित विभिन्न अन्य सहायता समूह प्रस्तावित संशोधनों के विरोध में सामने आ गए हैं। LGBTQ+ समुदाय के प्रमुख नेताओं, जैसे कि ट्रांसजेंडर अधिकारों की कार्यकर्ता और किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को डर है कि यदि यह विधेयक लागू हो जाता है, तो यह 2014 के NALSA फैसले और 2019 के ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम की उपलब्धियों को खत्म कर देगा। इन कानूनों ने भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को "तीसरे लिंग" के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान की थी, और इस विधेयक के आने से ट्रांसजेंडर आंदोलन कम से कम एक दशक पीछे चला जाएगा।
परिभाषा और स्व-पहचान को लेकर चिंताएँ
प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा को कानूनी रूप से बदलना है। 2019 का अधिनियम एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है "जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता है, और इसमें कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को शामिल किया गया है।" यह विधेयक इस परिभाषा को हटा देता है। इसके बजाय, यह उन व्यक्तियों की श्रेणियों की सूची देता है जिन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। विधेयक में यह भी कहा गया है कि इसमें अलग-अलग यौन रुझान और स्व-अनुभूत यौन पहचान वाले व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाएगा, न ही पहले कभी किया गया था। सरल शब्दों में कहें तो, प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य लिंग की पहचान का दायित्व स्व-पहचान से हटाकर राज्य द्वारा पहचान पर डालना है। यह संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।
अनिवार्य चिकित्सा परीक्षण की आलोचना
दूसरा विवादास्पद मुद्दा ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पहचान प्रमाण पत्र जारी करने से पहले अनिवार्य चिकित्सा परीक्षण है। प्रस्तावित परिवर्तनों के तहत, "विधेयक में यह जोड़ा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट एक नामित चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश की जांच करने के बाद प्रमाण पत्र जारी करेगा। इस बोर्ड की अध्यक्षता एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी या एक उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी।" जहाँ एक ओर, इस कदम से संबंधित व्यक्ति के साथ भेदभाव और उत्पीड़न हो सकता है, वहीं दूसरी ओर, यह कई लिंग-विविध समूहों, जैसे कि ट्रांस पुरुष, नॉन-बाइनरी और जेंडरक्वीर लोगों को औपचारिक मान्यता से वंचित कर देगा।
आर्थिक और सामाजिक निहितार्थ
भारत में LGBTQ+ समुदाय की आबादी काफी बड़ी है। हालांकि 2011 की जनगणना में "अन्य" श्रेणी के तहत केवल 487,803 लोगों को दर्ज किया गया था, लेकिन किंसे स्केल पर आधारित अध्ययनों से पता चलता है कि यह संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। यह कुल आबादी का लगभग 10% हिस्सा है, और नॉमिनल GDP के हिसाब से भारत में इनकी अनुमानित खरीदने की क्षमता US $168 बिलियन है। इतनी बड़ी आबादी वाला समुदाय भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर डाल सकता है। हालांकि, इसके प्रति सामाजिक कलंक और भेदभाव भारत के मानव पूंजी आधार और आर्थिक विकास में रुकावट डालते हैं। होमोफोबिया की लागत पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत को हर साल 112 अरब रुपये से लेकर 1.7 ट्रिलियन रुपये तक का नुकसान होता है, जो GDP का 0.1 प्रतिशत से 1.7 प्रतिशत तक है। इस कदम को इसी पृष्ठभूमि में भी देखा जाना चाहिए।
मान्यता और गरिमा की मांग
भारत का LGBTQ+ समुदाय तेज़ी से बढ़ रहा है। इसे जिस चीज़ की ज़रूरत है, वह है मान्यता और प्रतिनिधित्व—खासकर उन मामलों में जो इसके अपने कल्याण से जुड़े हैं। आखिरकार, हर इंसान को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है।
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