सम्पादकीय

उपभोक्ता के हित और कानून

Subhi
20 Jan 2022 3:01 AM GMT
उपभोक्ता के हित और कानून
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केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला उपभोक्ता अदालतों के क्षेत्राधिकार को नए सिरे से तय किया गया है।

केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला उपभोक्ता अदालतों के क्षेत्राधिकार को नए सिरे से तय किया गया है। केंद्र ने यह बदलाव उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत करते हुए उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 अधिसूचित किया है। दरअसल अभी तक जिला उपभोक्ता आयोग को एक करोड़ रुपए तक के मामलों की शिकायतों की सुनवाई करने का अधिकार था, जबकि राज्य उपभोक्ता आयोग को एक से दस करोड़ और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में दस करोड़ रुपए से ज्यादा की शिकायतों की सुनवाई का अधिकार था।

नए प्रावधानों के मुताबिक अब जिला आयोग को पचास लाख, राज्य आयोग को पचास लाख से दो करोड़ और राष्ट्रीय आयोग को दो करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाले उत्पादों तथा सेवाओं से संबंधित शिकायतें सुनने का अधिकार होगा। दरअसल केंद्र का तर्क है कि पुराने नियमों के तहत शिकायतों की सुनवाई की ऊंची सीमा रखे जाने से जिला और राज्य स्तरीय उपभोक्ता आयोगों के पास मामले काफी बढ़ गए थे और ये बदलाव उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए किए गए हैं।

वैसे तो बाजार में उपभोक्ताओं को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कई कानून बनाए गए। लेकिन जब से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अस्तित्व में आया, तब से उपभोक्ताओं को शीघ्र, त्वरित व कम खर्च पर न्याय दिलाने का मार्ग तो प्रशस्त हुआ ही, साथ ही उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां व प्रतिष्ठान भी अपनी सेवाओं और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के प्रति सचेत हुए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद उपभोक्ता का शोषण होने का सिलसिला थमा नहीं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू होने के बाद भी उपभोक्ता अधिकारों को मजबूती प्रदान करने के लिए निरंतर मांग उठती रही। आखिरकार 20 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने 'उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019' (कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019) लागू किया। संसद ने वर्ष 2019 में ही 'उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019' को मंजूरी दे दी थी और नया कानून पहले जनवरी 2020 में और फिर बाद में मार्च 2020 में लागू किया जाना तय किया गया।

लेकिन मार्च में कोरोना महामारी की दस्तक और फिर पूर्णबंदी के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। अंतत: 20 जुलाई 2020 को नया उपभोक्ता कानून अस्तित्व में आया और ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए बने नए कानून ने चौंतीस साल पुराने 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986' का स्थान लिया। नए कानून के तहत जिला उपभोक्ता फोरम में एक करोड़ रुपए तक के मामले, जबकि राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एक करोड़ से दस करोड़ तक के और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में दस करोड़ रुपए से ऊपर के मामलों की सुनवाई का प्रावधान किया गया। अब नई अधिसूचना के तहत इसी आर्थिक क्षेत्राधिकार को नए सिरे से निर्धारित किया गया है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की ठगी और धोखाधड़ी से बचाने के लिए उपभोक्ता अधिकारों, अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों में पूछताछ और जांच करने के लिए उपभोक्ता अदालतों के साथ-साथ एक सलाहकार निकाय के रूप में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना की व्यवस्था की गई है। नए कानून में खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट करने वाली कंपनियों और भ्रामक विज्ञापनों पर निर्माता तथा विज्ञापन करने वाले पर जुर्माने और सख्त सजा जैसे प्रावधान भी जोड़े गए हैं।

इन प्रावधानों के मुताबिक कंपनी अपने जिस उत्पाद का प्रचार कर रही है, वह वास्तव में उसी गुणवत्ता वाला है या नहीं, इसकी जवाबदेही विज्ञापन करने वाले की भी होगी। भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर उपभोक्ता कानून में सीसीपीए को अधिकार दिया गया है कि वह जिम्मेदार व्यक्तियों को दो से पांच साल की सजा के साथ कंपनी पर दस लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सके। यही नहीं, बड़े और ज्यादा गंभीर मामलों में जुर्माने की राशि पचास लाख रुपए तक भी संभव है। सीसीपीए के पास उपभोक्ता अधिकारों की जांच करने के अलावा वस्तु और सेवाओं को वापस लेने का अधिकार भी होगा।

देशभर में तेजी से पांव पसारते आनलाइन कारोबार को पहली बार उपभोक्ता कानून के दायरे में लाया गया है। किसी भी उपभोक्ता की शिकायत मिलने पर अब ई-कारोबारी कंपनी को अड़तालीस घंटे के भीतर उस शिकायत को स्वीकार करना होगा और एक महीने के भीतर उसका निस्तारण भी करना होगा। अगर कोई ई-कारोबार कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह नियम उन कंपनियों पर भी लागू होगा जो भले ही विदेशों में पंजीकृत हों, लेकिन भारतीय ग्राहकों को सामान और सेवाएं दे रही हैं।

ई-व्यापार नियमों के तहत ई-कारोबारियों के लिए उत्पाद का मूल्य, उसकी समाप्ति तिथि, उसे लौटाने, पैसे लौटाने, बदलने, वारंटी-गारंटी, वितरण, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान के तरीकों के बारे में विवरण प्रदर्शित करना जैसे कदमों को अनिवार्य किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (ई-कामर्स) नियमावली 2020 में स्पष्ट व्यवस्था है कि ई-वाणिज्य मंच का परिचालन करने वाली प्रत्येक कंपनी को अपने उपभोक्ताओं के लिए मंच से जुड़े सामान विक्रेताओं द्वारा नियम 6 के उप नियम 5 के तहत प्राप्त सभी सूचनाओं को प्रमुख स्थान पर दर्शाने की व्यवस्था की जाए। इन नियमों के तहत सरकार द्वारा ई-कामर्स मंचों के लिए भारत में शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति किया जाना अनिवार्य है, नोडल अधिकारी की नियुक्ति का नोटिफिकेशन 17 मई 2021 को लागू हो चुका है।


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