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- देश-विरोधी बयानों पर...

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में प्रत्येक नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है जो कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्व को पुष्ट करता है। सन् 1963 में संविधान संशोधन की नई व्यवस्था अनुसार मानहानि, न्यायालय अवमानना, शिष्ट-सदाचार, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, अपराध तथा भारत की सुरक्षा एवं अखंडता के विरोध में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाई गई है। वर्तमान में देश के कई प्रतिष्ठित एवं ख्याति प्राप्त व्यक्तियों द्वारा भारत की सुरक्षा, गोपनीयता तथा अखंडता के विरोध में विवादित बोलों के द्वारा इस स्वतंत्रता का मजाक उड़ाकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जो कि देश के एक सामान्य नागरिक की दृष्टि से अति निंदनीय है। यह देश हमें शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार तथा जीवन जीने के सभी संसाधन प्रदान करता है। इन सभी उपकारों के लिए हम सभी को राष्ट्र का कृतज्ञ होना चाहिए। कभी वंदे मातरम् का जयघोष लगाने पर आपत्ति, कभी राष्ट्र गान गाने पर तकलीफ, शर्म आती है ऐसी मानसिकता पर।