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हमारे देश में वर्ष 2000 से हर वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है
हमारे देश में वर्ष 2000 से हर वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आमजन को उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सतर्क और जागरूक करना भी है। वर्ष 1986 के 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 लागू किया गया था। इसके बाद इस अधिनियम में संशोधन भी किया गया। हमारे देश में सरकारें लोगों को बाजारी धोखाधड़ी से बचने के लिए कायदे-कानून और इसके प्रति जागरूक करने के लिए कई प्रयास करती हैं। लेकिन सराकारों के यह प्रयास निरर्थक हैं, जब तक लोग इसके प्रति गंभीर नहीं होते। बिना बिल के तो कोई सामान लेना ही नही चाहिए, जबकि कुछ लोग थोडे़ से पैसे बचाने के चक्कर में बिल लेने से परहेज करते हैं। बिना बिल के तो खराब सामान मिलने पर इसकी शिकायत करना भी मुशिकल हो जाता है।
-राजेश कुमार चौहान, सुजानपुर टीहरा
Rani Sahu
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