सम्पादकीय

भारत में आग लगने की त्रासदियों का विश्लेषण

nidhi
25 Jun 2026 6:38 AM IST
भारत में आग लगने की त्रासदियों का विश्लेषण
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आग लगने की त्रासदियों का विश्लेषण
भारत में आग लगने की ज़्यादातर घटनाओं को रोका जा सकता है, बशर्ते सुरक्षा नियमों और बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स को सख्ती से लागू किया जाए। हालांकि, बड़े शहरों में सुरक्षा मानकों की प्रभावशीलता पर चर्चा करने का एक परेशान करने वाला चलन बन गया है - ऐसा तभी होता है जब कोई बड़ी दुर्घटना होती है। निंदा और कारणों की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटियां बनाने के बाद, सब कुछ पहले जैसा हो जाता है।
जवाबदेही कभी तय नहीं होती और न ही कोई सबक सीखा जाता है। लखनऊ की हालिया त्रासदी ने एक बार फिर याद दिलाया है कि कैसे सिस्टम की कमियां और आपराधिक लापरवाही मिलकर बड़ी तबाही का कारण बनती हैं।
शहर के अलीगंज इलाके में तीन मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज़्यादातर एक एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर और गेमिंग ज़ोन से जुड़े छात्र और युवा प्रोफेशनल थे। आग बुझाने की कोशिश कर रहे फायरफाइटर्स कथित तौर पर बिल्डिंग के एकमात्र रास्ते से अंदर नहीं जा पाए। इस दुर्घटना ने म्युनिसिपल अधिकारियों की लापरवाही को उजागर किया और उन छोटी इमारतों को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ा दीं जिन्हें भीड़-भाड़ वाले कमर्शियल हब में बदल दिया जाता है, लेकिन जो अनिवार्य फायर सेफ्टी ऑडिट के दायरे से बाहर रहती हैं।
शुरुआती जांच से पता चलता है कि रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर के तौर पर मंज़ूर की गई यह बिल्डिंग कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन करते हुए एक दशक से ज़्यादा समय से कमर्शियल प्रतिष्ठान के तौर पर चल रही थी।
हालांकि सरकार ने चार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, तीन बिल्डिंग मालिकों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है और घटना की जांच और जवाबदेही तय करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, लेकिन ये आम तौर पर की जाने वाली प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई जनता का भरोसा नहीं जगातीं कि भविष्य में ऐसी त्रासदियां दोबारा नहीं होंगी।
उपहार से मालवीय नगर तक, कोलकाता के होटलों से राजकोट के गेमिंग ज़ोन और दिल्ली के बच्चों के अस्पताल तक — आग लगने की इन त्रासदियों का पैटर्न एक जैसा ही रहा है। भारत में फायर सेफ्टी की जानकारी या नियमों की कमी नहीं है।
कमी है तो उन्हें लागू करने की इच्छाशक्ति और क्षमता की। इन घटनाओं की जगह और विवरण अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन तबाही का स्वरूप एक जैसा ही होता है: भीड़-भाड़ वाली जगहें, अवैध निर्माण, फायर एग्जिट की कमी, NOC न होना, सीढ़ियों पर ताला लगा होना और बचाव कार्य में बहुत देर हो जाना। हालिया त्रासदी ने एक बार फिर ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मज़बूत प्रवर्तन उपायों की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर दिया है। इमारतों को एक इस्तेमाल के लिए मंज़ूरी मिलती है — लखनऊ के मामले में रेजिडेंशियल — और फिर उन्हें नई मंज़ूरी या फायर क्लीयरेंस के बिना कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल या मिक्स्ड-यूज़ स्पेस में बदल दिया जाता है। अवैध रूप से अतिरिक्त मंजिलें बनाई जाती हैं, फायर एग्जिट को स्टोर रूम या अतिरिक्त क्लासरूम में बदल दिया जाता है, और ऐसी इमारतों में सिर्फ़ एक ही सीढ़ी होती है जहाँ कम से कम दो अलग-अलग निकास मार्ग होने चाहिए।
यह बात शायद ही किसी से छिपी हो। बिल्डिंग नियमों का उल्लंघन, आग से सुरक्षा के अपर्याप्त इंतजाम, नियमों के पालन में कोताही और कोर्ट के आदेशों के बावजूद सुरक्षा सुधारों को लागू करने में देरी - इन सबने मिलकर एक बड़ी दुर्घटना की स्थिति पैदा कर दी है। सुरक्षा नियमों को लागू करने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। फैक्ट्रियों और कोचिंग सेंटरों से लेकर अस्पतालों और मनोरंजन स्थलों तक, देश में आग लगने की कई सबसे खतरनाक घटनाओं ने कागजों पर मौजूद सुरक्षा नियमों और ज़मीनी स्तर पर उनके पालन के बीच की लगातार बनी हुई खाई को उजागर किया है।
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