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पश्चिम बंगाल में फेरबदल को लेकर EC पर उठे सवाल
यह कहावत कि 'सीज़र की पत्नी न केवल संदेह से परे होनी चाहिए, बल्कि उसे संदेह से परे दिखना भी चाहिए', लंबे समय से उन सार्वजनिक संस्थानों के लिए एक पैमाना रही है जिनके पास अधिकार होते हैं। इस पैमाने पर अगर देखें, तो चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू होने के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल में वरिष्ठ अधिकारियों के बड़े पैमाने पर किए गए फेरबदल के आदेश से कुछ असहज सवाल खड़े होते हैं।
निस्संदेह, चुनाव आयोग के पास वे कदम उठाने का अधिकार है, जिन्हें वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी मानता है। कोई भी गंभीर पर्यवेक्षक इस अधिकार पर सवाल नहीं उठाता। फिर भी, पश्चिम बंगाल में की गई इस कार्रवाई का पैमाना और इसमें बरती गई चुनिंदापन (selectivity) साफ तौर पर अलग नज़र आते हैं।
असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी साथ-साथ चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में, पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या खास है कि वहाँ के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और यहाँ तक कि कोलकाता के पुलिस आयुक्त को भी एक ही झटके में हटाना पड़ा? ये सभी अधिकारी उच्च सिविल सेवाओं से जुड़े हैं, जिनकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के माध्यम से होती है, और जिन्होंने सरकारी सेवा में दशकों बिताए हैं। वे पेशेवर प्रशासक हैं, न कि राजनीतिक पदाधिकारी।
**फेरबदल के पैमाने और चुनिंदापन पर सवाल**
इन अधिकारियों को जिस तरीके से बदला गया है, वह भी उतना ही हैरान करने वाला है। ज़्यादातर मामलों में, उनकी जगह लेने वाले अधिकारी उनसे जूनियर हैं; ऐसे में, एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य के प्रशासनिक और सुरक्षा हालात को समझने में उन्हें स्वाभाविक रूप से कुछ समय लगेगा।
चुनाव प्रबंधन के लिए कार्यकुशलता, निरंतरता और स्थानीय परिस्थितियों की गहरी जानकारी की ज़रूरत होती है। शीर्ष स्तर पर बार-बार और अचानक किए जाने वाले बदलाव इन व्यवस्थाओं को मज़बूत करने के बजाय बाधित कर सकते हैं। विपक्ष का यह आरोप कि चुनाव आयोग विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के साथ अलग तरह से पेश आता है, भले ही राजनीतिक रूप से प्रेरित हो, लेकिन जब आयोग के फैसले असमान या पक्षपातपूर्ण नज़र आते हैं, तो इस आरोप को बल मिलता है।
पिछले चुनावों में, जिनमें बिहार और महाराष्ट्र में हुए चुनाव भी शामिल हैं, प्रशासनिक स्तर के शीर्ष अधिकारियों में इस तरह का कोई बड़ा फेरबदल देखने को नहीं मिला था; हालाँकि, असम में ज़िला स्तर पर कुछ तबादले ज़रूर किए गए थे। इन पिछले उदाहरणों को देखते हुए, पश्चिम बंगाल के संबंध में लिया गया यह फैसला असामान्य रूप से कठोर प्रतीत होता है।
**राजनीतिक संदर्भ और निष्पक्षता की छवि बनाए रखने की ज़रूरत**
राजनीतिक संदर्भ स्वाभाविक रूप से इस बहस को और भी तीखा बना देता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision) को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है; इसके अलावा, उनकी पार्टी—अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस—चुनाव आयोग की सबसे मुखर आलोचकों में से एक रही है।
लेकिन, किसी भी लोकतंत्र में इस तरह का टकराव कोई असामान्य बात नहीं है; यह चुनावी राजनीति की उठा-पटक का ही एक स्वाभाविक हिस्सा है। इस फेरबदल को बदले की भावना से किया गया काम मानना छोटी सोच होगी। साथ ही, निष्पक्षता की छवि भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि खुद निष्पक्षता।
हो सकता है कि BJP, तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए बेताब हो, और इस चाहत में कुछ भी गलत नहीं है। फिर भी, सभी पार्टियों को एक ही जैसे नियमों के दायरे में रहकर काम करना चाहिए।
आखिरकार, यह साबित करने की ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग पर ही है कि उसके फैसले ज़रूरी थे और पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लक्ष्य के हिसाब से सही थे। तभी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर लोगों का भरोसा बना रह पाएगा।
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