जरा हटके

इस रेस्तरां ने शुरू की अनोखी मुहिम, सिक्कों में बिल जमा करने पर मिलेगा अच्छा डिस्काउंट

Gulabi
30 Nov 2020 3:43 PM GMT
इस रेस्तरां ने शुरू की अनोखी मुहिम, सिक्कों में बिल जमा करने पर मिलेगा अच्छा डिस्काउंट
x
देशभर में अलग-अलग जगहों से आए दिनों कई ऐसी श‍िकायतें आ रही हैं कि दुकानदार और अन्य लोग सिक्के नहीं ले रहे हैं.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। देशभर में अलग-अलग जगहों से आए दिनों कई ऐसी श‍िकायतें आ रही हैं कि दुकानदार और अन्य लोग सिक्के नहीं ले रहे हैं. दरअसल ये अफवाह कई बार उड़ चुकी है कि सिक्के वैध नहीं है, लेक‍िन बैंकों ये बात कई बार साफ चुके है कि सिक्के के इस्तेमाल पर कोई मनाही नहीं है और जो भी इसे लेने से इनकार करेगा, उसके ख‍िलाफ एक्शन लिया जाएगा. इसके बावजूद भी कई वाकये ऐसे देखने को मिले, जब कई दुकानदारों ने सिक्के लेने से साफ मना कर दिया. इस बीच बेंगलुरू के एक रेस्तरां ने इस समस्या से निपटने के लिए अनोखी पहली शुरू की है.


नृपथुंगा रोड पर स्थित एक रेस्तरां ने लोगों की दिक्कत को समझते हुए सिक्के के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है. वाईएमसीए कंपाउंड के अंदर स्थित होटल निसारगा ग्रैंड ने 1 अक्टूबर से अपने ग्राहकों को बिल में 10% कटौती की पेशकश की, लेकिन इसके लिए रेस्तरां ने ये शर्त रखी है कि ग्राहक को ये डिस्काउंट पाने के लिए बिल का भुगतान 10 रुपये के सिक्कों में किया करना पड़ेगा. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक होटल के प्रोपराइटर कृष्णा राज ने कहा, "इस मुहिम को शुरू करने के ज्यादातर ग्राहक 10 रुपये के सिक्कों में अपना बिल भर रहे हैं."

इस रेस्तरां का मुख्य उद्देश्य बाकी होटल व्यवसायियों और छोटे व्यवसायों में सिक्कों के उपयोग को बढ़ावा देना है. इस रेस्तरां के आसपास में कई अदालतें, अस्पताल, सरकारी कार्यालय और कॉलेज हैं. एक ग्राहक 70 सिक्के लाने के लिए अपने घर वापस गया, फिर उसने बिल का भुगतान किया. एक खबर के मुताबिक हर दिन, लगभग 2,500 ऐसे सिक्कों को होटल में रखा जाता है. होटल के एक कर्मचारी राज के मुताबिक एक बार सिक्कों को प्रचलन में लेने के बाद, ग्राहक भी बिना किसी शिकायत के सिक्कों को स्वीकार कर लेंगे.

आपको बता दें कि अगर कोई दुकानदार या व्यक्ति RBI द्वारा जारी सिक्कों को नहीं लेता हैं या फिर लेने से इनकार कर देता है. ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कराया जा सकता है. भारत में वैध मुद्रा लेने से इनकार करने वालो पर आईपीसी की धारा 124(1) के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. नोट या मुद्रा लेने का वचन भारत सरकार (Indian Government) की ओर से दिया जाता है. ऐसे में वैध मुद्रा को लेने से इंकार करना अपराध के दायरे में आता है.


Next Story