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पसली तोड़ झप्पी की ये है असल कहानी, टूटी हुई पसलियों के बारे में एक्सरे स्कैन में पता चला

Tulsi Rao
18 Aug 2022 5:15 AM GMT
पसली तोड़ झप्पी की ये है असल कहानी, टूटी हुई पसलियों के बारे में एक्सरे स्कैन में पता चला
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। Rib Crushing hug: जादू की झप्पी वाला डॉयलॉग तो आपने बॉलीवुड फिल्म 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' में तो जरूर सुना होगा. ऐसा माना जाता है कि अगर किसी को प्यार से गले लगाया जाये तो दिल को थोड़ी तसल्ली मिलती है. हालांकि एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स ने महिला को इतनी जोर से गले लगा लिया कि सीने की पसलियां टूट गई. जी हां, यह मामला चीन का है और चीनी महिला ने अपने सहकर्मी पर मुकदमा दायर किया. कथित तौर पर उसके सहकर्मी ने बहुत कसकर गले लगा लिया, जिससे उसकी सीने की तीन पसलियां टूट गईं. सहकर्मी को महिला यूंक्सी कोर्ट (Yunxi Court) तक ले गई और कथित पसली तोड़ गले लगाने के कारण इलाज में लगे पैसों के लिए मुआवजे की मांग की.


पसली तोड़ झप्पी की ये है असल कहानी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसा मई 2021 में हुआ था. चीन के हुनान प्रांत के यूयांग शहर की महिला अपने कार्यस्थल पर एक सहकर्मी के साथ बातचीत कर रही थी, तभी एक पुरुष सहकर्मी उसके पास आया और उसे मजबूती से गले लगा लिया. महिला कथित तौर पर गले लगाने के बाद दर्द से कराह उठी. आईओएल के मुताबिक, काम के बाद भी उसे सीने में दर्द महसूस हो रहा था. उसने डॉक्टर के पास जाने की बजाय अपने सीने पर गर्म तेल लगाया और सो गई. सीने में दर्द बढ़ने के पांच दिन बाद महिला अस्पताल गई.

टूटी हुई पसलियों के बारे में एक्सरे स्कैन में पता चला

एक्स-रे स्कैन के अनुसार, महिला की तीन पसलियां टूटी हुई थीं, जिनमें से दो उसके पसली दाईं ओर और एक बाईं ओर स्थित थीं. उसने पैसे भी गंवाए क्योंकि उसे अपनी नौकरी से अनुपस्थिति की छुट्टी लेने के लिए मजबूर किया गया था. उसे नर्सिंग सेवाओं और चिकित्सा खर्चों के लिए भी भुगतान करना पड़ा. ठीक होने के दौरान वह उस पुरुष सहकर्मी के पास गई जिसने उसकी पसलियां तोड़ी थीं. उसने उसके साथ समझौता करने का प्रयास किया. उस आदमी ने विवाद किया कि उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि चोट उसके गले से लगी है.

आखिरकार आरोपी से मिला हर्जाना

कुछ समय बाद, महिला ने अपने सहकर्मी पर आर्थिक नुकसान के लिए हर्जाने का अनुरोध करते हुए मुकदमा दायर किया. न्यायाधीश ने सहकर्मी को 10,000 युआन, यानी 1.16 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया. अदालत ने कहा कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि महिला ने उन पांच दिनों के दौरान ऐसी किसी भी गतिविधि में हिस्सा लिया जिससे हड्डियां टूट सकती थीं.


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