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राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले की इस समय सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। रेप के आरोपी को हाईकोर्ट ने 15 दिन की पैरोल दी है। दिलचस्प बात यह है कि आरोपी की पत्नी ने जज से अपने पति को पैरोल देने का अनुरोध किया था। उनके द्वारा बताई गई वजह सुनकर हर कोई हैरान रह गया। यह संभवत: पहली बार है जब बलात्कार के आरोपी को पैरोल पर रिहा किया गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक राहुल नाम के एक आरोपी पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगाया गया है. इस मामले में उन्हें 2019 में गिरफ्तार किया गया था। लड़की के बयान और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने राहुल को 20 साल जेल की सजा सुनाई. तब से राहुल जेल में है।
इसके बाद जुलाई 2022 में राहुल की पत्नी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने मांग की कि उसके पति को 30 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा किया जाए। इसके लिए तीन जजों को अर्जी भी दी गई थी। उसने अपनी अर्जी में कहा है कि वह मां बनना चाहती है और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए पति को छोड़ कर जाना चाहती है। इस पर दोनों पक्षों के वकीलों ने कोर्ट में जमकर बहस की। अंतत: राहुल को 30 दिनों के बजाय 15 दिनों के लिए पैरोल दी गई। बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के आरोपियों को पैरोल नहीं दी जाती है। राहुल पर 2019 में 16 साल की बच्ची के साथ रेप करने का आरोप है. इसलिए राजस्थान के इतिहास में यह पहला मामला है जब किसी बलात्कार के आरोपी को पैरोल दी गई है।
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