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कैदियों को दी जाएगी मनचाही मौत
दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां ह्यूमन राइट्स (Human Rights) के तहत मौत की सजा का प्रावधान नहीं है. इन देशों में कैदियों को सुधरने का मौका दिया जाता है. वहीं कुछ ऐसे देश होते हैं जहां छोटी सी भी गलती पर सीधे मौत की सजा दे दी जाती है. वहीं इन सभी से चार कदम आगे बढ़ते हुए अमेरिका के नॉर्थ केरोलिना में गवर्नर ने नया कानून बना डाला है. यहां अब कैदी को मारने से पहले उससे पूछा जाएगा कि उसे मरने का कौन सा तरीका पसंद है?
14 मई (May) को साउथ कैरोलिना के गवर्नर ने मनपसंद मौत की सजा चुनने वाले बिल को पास किया. इसमें कैदियों को दो ऑप्शन दिए जाएंगे. इसमें गोली से भुने जाने और करंट लगवाने में से किसी एक का चुनाव करना है. ये बिल साउथ कैरोलिना में लीथल इंजेक्शंस (Lethal Injections) की कमी के कारण पास किया गया है. लीथल इंजेक्शंस जहरीली सुइयां होती हैं, जिन्हें देकर कैदियों को मार दिया जाता है.
देश में हुई इंजेक्शंस की कमी
बीते कुछ महीनों से साउथ कैरोलिना में इंजेक्शंस की कमी हो गई है. दवा कंपनियां ऐसी दवाएं नहीं बनाना चाहती जो मौत की सजा में इस्तेमाल हो. ऐसे में कई महीनों से यहां कैदियों की मौत की सजा को रोक कर रखा गया है. इस वजह से जुर्म का शिकार परिवार इन्साफ से वंचित है. अब इस बिल के बाद पेंडिंग मौत की सजाएं देनी शुरू की जाएगी.
पहले भी मिलती थी चॉइस
इस बिल से पहले भी साउथ कैरोलिना के कैदियों को चॉइस दी जाती थी. तब उन्हें करंट और जहरीले इंजेक्शन में से एक को चुनना पड़ता था. जब कैदियों को पता चल गया कि इंजेक्शन खत्म हो गए हैं, तो वो वहीँ चुनने लगे. इस वजह से ऑप्शन में बदलाव के लिए नया बिल पास किया गया. अभी से पहले गोलियों से उड़ाने की सजा कभी नहीं दी गई थी. लीथल इंजेक्शन की कमी ने इसे पहली बार जुड़वाया है.
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