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वायरल होने के चक्कर में युवक ने बुलेट पर डांस करना पड़ा भारी, पुलिस ने काट दिया 9000 रुपये का चालान

Tulsi Rao
8 Dec 2021 9:12 AM GMT
वायरल होने के चक्कर में युवक ने बुलेट पर डांस करना पड़ा भारी, पुलिस ने काट दिया 9000 रुपये का चालान
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खालिद अहमद (Khalid Ahmed Dance) कानुपर की सड़कों पर बिना हेलमेट लगाए बुलेट लहराते नजर आए थे. खालिद अहमद गोविंदा के गाने.. 'एक लड़की चाहिए खास-खास' पर डांस (Dance on Bike Video) करते दिखाई दिए थे.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। Dance on Govinda Song: सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने और लाइक्स के चक्कर में लोग (Khalid Ahmed) किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं. कई लोग तो इस चक्कर में अपनी जान जोखिम (Dance on Bike Video) में डालने से भी नहीं चूकते. ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के कल्याणपुर (Dance on Bike Video Viral) से सामने आया है. जहां अपनी जान जोखिम में डालना एक युवक को भारी पड़ गया.

पुलिस ने भेज दिया 9 हजार रुपये का चालान
सोशल मीडिया पर अपने वीडियो के लिए मशहूर खालिद अहमद नामक एक शख्स को पुलिस ने 9 हजार रुपये का चालान भेजा है. दरअसल, युवक ने बुलेट पर बिना हेलमेट लगाए गोविंदा के गाने पर डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. यह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक पर 9 हजार रुपये का चालान कर दिया. पुलिस ने घटना 23 अगस्त की बताई है. पुलिस ने बताया कि घटना सामने आने के बाद वीडियो डिलीट करवा दिया गया था.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, खालिद अहमद कानुपर की सड़कों पर बिना हेलमेट लगाए बुलेट लहराते नजर आए थे और गोविंदा के गाने पर डांस करते दिखाई दिए थे. खालिद अहमद गोविंदा के गाने.. 'मुझको ऐसी हाई-फाई इक लुगाई चाहिए' पर डांस करते दिखाई दिए थे. जब युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने गाड़ी के नंबर के आधार पर युवक पर 9 हजार रुपये का चालान ठोंक दिया. युवक को 3 दिनों के भीतर जुर्माना देने की हिदायत दी गई.
इन धाराओं में दर्ज हुआ जुर्माना
रिपोर्ट के अनुसार, युवक को व्हीकल एक्ट की 4 धाराओं में नोटिस भी भेजा गया है. इसमें पहला है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और 1989( राज्य सरकार की लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थान पर रफ्तार से वाहन चलाना). दूसरा है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 194 (D) और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स की धारा 129 और उप्र मोटर व्हीकल रूल्स की धारा 121(हेलमेट के बिना दोपहिया वाहन चलाना). तीसरा है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 179 (1)( यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन न करना) और चौथा है मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184(वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना).


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