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शैतानी जूता: दुनिया की नामी कंपनी नाइकी ने कोर्ट में जीता केस, इंसान के खून के इस्तेमाल का था आरोप, जानिए पूरा मामला

jantaserishta.com
4 April 2021 9:19 AM IST
शैतानी जूता: दुनिया की नामी कंपनी नाइकी ने कोर्ट में जीता केस, इंसान के खून के इस्तेमाल का था आरोप, जानिए पूरा मामला
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क्या आपने कभी 'शैतानी जूतों' के बारे में सुना है? नहीं सुना तो जान लीजिए जूते और स्पोर्ट्स सामान बनाने वाली दुनिया की नामी कंपनी नाइकी ने ब्रुकलिन के आर्ट कलेक्टिव MSCHF के खिलाफ शैतानी जूतों का मुकादम जीत लिया है. आरोप है कि इन जूतों के सोल में इंसान के खून (कुछ बूंद) का इस्तेमाल किया गया था.

बता दें कि आर्ट केलक्टिव MSCHF ने इस जूते को रैपर लिल नैस एक्स के साथ मिलकर डिजाइन किया था जिसपर उस वक्त खूब विवाद हुआ था. इस जूते की कीमत 1018 डॉलर यानी की लगभग 75 हजार रुपये रखी गई थी. यह जूता नाइकी कंपनी के एयर मैक्स 97s का मॉडिफाइड वर्जन था. आरोप है कि इसमें ईसाइयों के पवित्र चिन्ह पेंटाग्राम और क्रॉस का इस्तेमाल किया गया था.
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक नाइकी ने जूते के डिजाइन को अपना बताते हुए इसे ट्रेडमार्क (व्यवसाय नियम) का उल्लंघन बताया था और MSCHF को इस जूता को बेचने और उसके लोगो का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की थी. अब इसी केस में नाइकी कंपनी को बड़ी जीत मिली है. नाइकी ने आरोप लगाया था कि MSCHF और उसके अनाधिकृत शैतानी जूते के उत्पादकों ने कंपनी के खिलाफ भ्रम फैलाया और गलतफहमी की स्थिति पैदा कर दी.
वहीं नाइकी के आरोपों पर MSCHF की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि 666 जोड़ी बनाए गए ये जूते कोई आम जूते नहीं और व्यक्तिगत रूप से बनाई गई एक आर्ट है. इस आर्ट को सहेजने वालों को ही ये जूते 1018 डॉलर में बेची गई थी.
दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद अमेरिकी कोर्ट के फेडरल जज ने नाइकी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इसके बेचे जाने पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया. इस आदेश का क्या असर होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि MSCHF ने भी संकेत दिया है कि इस तरह के शैतानी जूते और बनाने की अब कोई योजना नहीं है.

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