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रोल खाकर शख्स कई महीनों तक रहा परेशान, दुकानदार पर ठोका केस

Subhi
25 July 2022 3:30 AM GMT
रोल खाकर शख्स कई महीनों तक रहा परेशान, दुकानदार पर ठोका केस
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आपको भी तरह-तरह के रोल्स खाना पसंद होगा, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि दुकान में बनाया जाना वाला कभी-कभी नुकसान भी पहुंचा सकता है. जी हां, कुछ ऐसी ही एक घटना एक शख्स के साथ हुई

आपको भी तरह-तरह के रोल्स खाना पसंद होगा, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि दुकान में बनाया जाना वाला कभी-कभी नुकसान भी पहुंचा सकता है. जी हां, कुछ ऐसी ही एक घटना एक शख्स के साथ हुई, जब उसने एक हैम रोल खाया. पांच साल पहले हैम रोल खाकर एक शख्स की जिंदगी ही बदल गई. रोल को खाने के बाद से उसे पेट की प्रॉब्लम हो गई और वह पेट की गैस से परेशान रहने लगा. इसलिए अब वह उस स्टॉल पर मुकदमा कर रहा है जहां से उसने रोल खरीदा था. पांच साल से परेशान उस शख्स ने स्टॉल के खिलाफ £200,000 (करीब दो करोड़ रुपये) का मुकदमा किया है.

रोल खाकर शख्स कई महीनों तक रहा परेशान

46 वर्षीय टायरोन प्रेड्स (Tyrone Prades) अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बर्मिंघम के एक क्रिसमस बाजार में गए थे. दिसंबर 2017 में हैम रोल खाने के कुछ घंटों के भीतर ही उस व्यक्ति को पेट में ऐंठन, बुखार, उल्टी और दस्त का सामना करना पड़ा. वह भी पांच सप्ताह तक बिस्तर पर पड़ा रहा. उसके लिए यह चीजें यहीं खत्म नहीं हुईं. वह आदमी नियमित रूप से पेट फूलने की समस्या से पीड़ित रहा, जिसकी वजह से वह रात-रात भर जागता रहता था. इस बारे में उसके वकीलों ने उच्च न्यायालय को बताया. उसके वकीलों ने कहा है तब से उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा महसूस करता है.

कई दिक्कतों के बाद दुकानदार पर शख्स ने ठोका केस

उस व्यक्ति के वकील ने अदालत को बताया कि महीनों बाद भी बीमारी कम होने के बाद भी उसके पेट में अजीब तरह से मथने की आवाज आती है. उनका दावा है कि दुकानदार ने रोल में अजीबोगरीब चीजों की मिलावट की, जिससे पेट में दिक्कतें शुरू हुई. यह भी कहा कि मार्केट ऑपरेटर, फ्रैंकफर्ट क्रिसमस मार्केट लिमिटेड को अपनी लापरवाही के लिए मुआवजे के रूप में £200,000 से अधिक का भुगतान करना चाहिए. लेकिन फूड कंपनी इन दावों को खारिज करती है.इसके वकील फिलिप डेवी ने कहा कि बर्मिंघम सिटी काउंसिल के पर्यावरण स्वास्थ्य अधिकारी परीक्षण करने के लिए स्टॉल में शामिल हुए थे, लेकिन कोई साल्मोनेला नहीं मिला.' मामले की अब बाद में सुनवाई होगी.


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