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रेप मामले में एम्स के डॉक्टर तलब, न्यायालय द्वारा साक्ष्य को 'प्रथम दृष्टया पर्याप्त' माना

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शादी के बहाने एक अन्य डॉक्टर से बलात्कार करने के आरोपी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के एक डॉक्टर को तलब किया है. हालाँकि, साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विजयश्री राठौड़ ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को डॉ. दीपक गुप्ता के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए …
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शादी के बहाने एक अन्य डॉक्टर से बलात्कार करने के आरोपी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के एक डॉक्टर को तलब किया है. हालाँकि, साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विजयश्री राठौड़ ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को डॉ. दीपक गुप्ता के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए "प्रथम दृष्टया पर्याप्त" माना।
हौज खास पुलिस स्टेशन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक अपराध), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया।
कुछ महत्वपूर्ण कागजात की जांच करने के बाद, मजिस्ट्रेट ने कहा: "तदनुसार, मैं आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 377, 313 और 506 के तहत अपराध का संज्ञान लेता हूं।
"मैंने सीआरपीसी की धारा 173 के तहत चालान और उसके साथ संलग्न बयानों और दस्तावेजों का अध्ययन किया है। उनके अवलोकन से पता चलता है कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री प्रथम दृष्टया मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है।" जज ने कहा.
अदालत ने संबंधित थाना प्रभारी (एसएचओ) के माध्यम से डॉ. दीपक गुप्ता को 26 फरवरी को तलब करने का निर्देश दिया।हालांकि, अदालत ने यह कहते हुए आरोपी की दो बहनों और भाई को तलब नहीं किया कि गुप्ता और शिकायतकर्ता के बीच शादी नहीं हुई थी।
"रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि कॉलम नंबर 12 में रखे गए संदिग्ध व्यक्तियों यानी मोहन लाल गुप्ता, उमा गुप्ता और बेबी गुप्ता के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं है क्योंकि शिकायतकर्ता और आरोपी डॉ. दीपक गुप्ता के बीच विवाह समारोह कभी नहीं हुआ था।" कोर्ट ने कहा.इसमें कहा गया कि उनके खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं थे और कथित अपराधों को अंजाम देने में तीनों की कोई भूमिका नहीं थी।
एफआईआर के मुताबिक, एम्स में न्यूरोसर्जरी के प्रोफेसर डॉ. गुप्ता ने शादी के बहाने शिकायतकर्ता, जो एक डॉक्टर भी है, के साथ कथित तौर पर कई मौकों पर बलात्कार किया।उन पर एक "दिखावटी शादी" के बाद शिकायतकर्ता को गर्भपात कराने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है।
