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दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर बीते कई दिनों से 0.50 फीसदी से पार जाने के साथ ही सरकार और डीडीएमए ने कोविड से जुड़े ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) के येलो अलर्ट जारी करने की घोषणा कर दी है। इसके तहत शहर में कोरोना प्रसार रोकने के लिए कई तरह की पाबंदियां आज से लागू हो रही हैं। सरकार ने एहतियातन रविवार को ही रात्रि कर्फ्यू का एलान कर दिया था, लेकिन येलो अलर्ट जारी होते ही सबसे बड़ा असर मेट्रो सेवा पर पड़ेगा। फिलहाल पूरी क्षमता के साथ चल रही मेट्रो में 50 फीसदी यात्री ही सफर कर सकेंगे। वहीं, बाजार भी सम-विषम फार्मूले पर खुलेंगे। स्कूल, सिनेमा हॉल आदि भी बंद हो जाएंगे। आगे अगर संक्रमण दर बढ़ती है तो उसी क्रम में पाबंदियां भी सख्त होती जाएंगी। हमारी इस खबर में जानिए कि येलो अलर्ट क्या होता है और इसमें कौन सी पाबंदियां लागू होती हैं....
क्या होता है येलो अलर्ट :
यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक कोरोना की संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत से ज्यादा होगी। या एक हफ्ते में 1500 नए मामले आएंगे या एक हफ्ते में 500 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती होंगे। इस दौरान अनलॉक की स्थिति होगी। यानी दिल्ली खुली रहेगी।
ये लागू होंगी पाबंदी
. मेट्रो 50 फीसदी की क्षमता पर चलेगी।
. शैक्षणिक संस्थानों के साथ सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, सम्मेलन कक्ष, बैंक्वेट हॉल, स्पॉ एंड वेलनेस क्लीनिक, योग संस्थान व जिम बंद हो जाएंगे।
. रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा रात्रि कर्फ्यू।
. सुबह 10 से रात 8 बजे के बीच दुकानें व शॉपिंग माल सम-विषम फार्मूले पर खुलेंगे।
. सुबह 8 से रात 10 बजे तक 50 फीसदी की क्षमता पर रेस्तरां और दोपहर 12 से रात 10 तक 50 फीसदी की क्षमता पर बार खुलेंगे।
सरकार के फैसले की जिम एसोसिएशन ने की निंदा
दिल्ली जिम एसोसिएशन ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के येलो जोन दिशानिर्देशों के तहत दिल्ली में जिम बंद करने के डीडीएमए के फैसले की निंदा की। कहा यह फैसला दिल्ली फिटनेस इंडस्ट्री को पूरी तरह से तबाह कर देगा।