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राज्यसभा में पेश हुआ महिला आरक्षण विधेयक, लोकसभा में हो चुका पास

SANTOSI TANDI
21 Sep 2023 12:58 PM GMT
राज्यसभा में पेश हुआ महिला आरक्षण विधेयक, लोकसभा में हो चुका पास
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लोकसभा में हो चुका पास
नई दिल्ली: संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया। इस बिल को 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' नाम दिया गया है। लोकसभा में बुधवार को महिला आरक्षण बिल पास गया है। महिला सशक्तिकरण और समाज में महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने में इस आरक्षण की बड़ी भूमिका होगी। गुरुवार को राज्यसभा में बिल को पेश किया गया। आज राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा की जा रही है। कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल के पक्ष में वोट करने वाले सभी सांसदों को धन्यवाद किया।
नए संसद भवन में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक पेश किया था। इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में बुधवार को बिल पर करीब आठ घंटे तक चर्चा हुई और फिर वोटिंग के दौरान पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े। वोटिंग पर्चियों के जरिए की गई।
दरअसल नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनकी ही पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने वोट किया था, लेकिन राज्यसभा में ओवैसी की पार्टी का कोई सांसद नहीं है, इसलिए ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 100 फीसदी स्ट्राइक रेट के साथ ये बिल उच्च सदन से पास हो सकता है।
मोदी सरकार ने 27 साल से लंबित महिला आरक्षण बिल को 19 सितंबर, 2023 को लोकसभा में पेश किया था। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने वाले बिल पर 20 सितंबर को बहस हुई थी, जिसके बाद 21 सितंबर को नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पास हो गया था।
अमित शाह बोले- 2029 से पहले नहीं हो पाएगा लागू
लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष के सांसदों ने ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करने और बिना परिसीमन के ही कानून लागू करने की मांग की। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिना जनगणना और परिसीमन के किसी सीट को रिज़र्व करना संभव नहीं है। उन्होंने संकेत दिए कि प्रक्रिया पूरी होने में इतना समय लगेगा कि कानून 2029 से पहले लागू नहीं हो पाएगा।
आयोग तय करेगा, कौन सी सीट महिलाओं को दी जाएगी
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पारित होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सदन में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि कौन सी सीट महिलाओं को दी जाएगी, ये आयोग फैसला करेगा।
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