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नोएडा न्यूज़: जिला न्यायालय ने पति की हत्या करने वाली पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत में दोषी पत्नी पर 20 हजार और दोषी प्रेमी पर 21 हजार का जुर्माना लगाया.
केस की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार पंचम ने की. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि 12 जुलाई 2015 को बादलपुर में ब्रजलाल की हत्या हुई थी. पुलिस जांच में पता चला था कि हत्या ब्रजलाल की पत्नी सीमा ने प्रेमी रामवीर के साथ मिलकर की थी. सीमा का भाई के साले रामवीर से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसके चलते दोनों के बीच अवैध संबंध हो गए थे. इसका ब्रजलाल विरोध करता था. इसके चलते सीमा ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी. आरोपी ने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या की थी. इसमें ब्रजलाल के पिता ने आरोपी बहू और उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था.
फायरकर्मियों ने आग से बचाव के तरीके बताए
मणिपाल अस्पताल में गाजियाबाद अग्निशमन विभाग ने एक फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया. इसमें लगभग 90 प्रतिभागियों ने भाग लिया. फायर मॉक ड्रिल में फायर कर्मियों ने प्रतिभागियों को अग्नि सुरक्षा और आपातकाल में लोगों को बचाने के बारे में बताया. इस दौरान लोगों को बताया गया कि आग लगने पर कैसे बचें.