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दिल्ली-NCR में कहां से आते हैं? बैन के बावजूद हो रहे हैं इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

SANTOSI TANDI
14 Sep 2023 1:16 PM GMT
दिल्ली-NCR में कहां से आते हैं? बैन के बावजूद हो रहे हैं इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
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सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
दिल्ली: में पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद इनके इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि पटाखे कहां से आते हैं? इसका पता कर कार्रवाई करे. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि पटाखे चलाने वाले लोगों पर ही सिर्फ कार्रवाई काफी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को कहा कि वे बाहर से आने वाले पटाखो के सोर्स का पहले पता लगाएं और उनके खिलाफ एक्शन लें.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखे छोड़े जाने के बाद कार्रवाई करने का फायदा नहीं है. दिल्ली पुलिस की तरफ से ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि साल 2016 के बाद दिल्ली पुलिस ने किसी को लाइसेंस नहीं दिया है.
सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से एसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हमने एक स्थिति रिपोर्ट तैयार की है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि एक्शन प्लान तैयार किया गया था, उसके आधार पर ही कदम उठाया गया है.
पटाखा जलाने के खिलाफ एक्शन
सभी पुलिस स्टेशन में पटाखा प्रतिबंध के आदेश पर टीम गठित की गई थी. सभी लाइसेंस चेक किया गया था. दिल्ली पुलिस ने कहा कि पटाखा जलाने के खिलाफ भी एक्शन प्लान तैयार किया गया था.
उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी. स्कूलों को बच्चों को पटाखे जलाने के नुकसान बताने के बारे में कहा गया था. पटाखा जलाने, बिक्री करने समेत अन्य पहलुओं पर कई मामले दर्ज किए गए हैं.
2016 से नहीं दिया कोई नया लाइसेंस
दिल्ली पुलिस ने कहा कि 2016 से कोई नया लाइसेंस नहीं दिया गया है. दिल्ली पुलिस की तरफ से एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि पिछले तीन साल से पटाखे प्रतिबंधित हैं. लेकिन प्रदूषण कम नहीं हो रहा.
दिल्ली पुलिस की तरफ से ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि साल 2016 के बाद दिल्ली पुलिस ने किसी को लाइसेंस नहीं दिया है. पहले साल में 17 हज़ार और दूसरे साल में 10 हज़ार किलो पटाखे जब्त किए गए है. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया कि चूंकि साल 2016 के बाद से ही पटाखो पर बैन है, लिहाजा लाइसेंस देने का वैसे भी सवाल नहीं उठता.
बता दें कि दिल्ली और एनसीआर में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगा हुआ है. केवल ग्रीन पटाखे जलाने की ही अनुमति है. इसके बावजूद दीपावली के दिन पटाखे छोड़े जाते हैं. कोर्ट के आदेश के बावजूद पटाखे जलाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब चिंता जताई है और उन पटाखों के सोर्स के बारे में जानकारी मांगी है.
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