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Delhi govt vs LG: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लंबे समय से केंद्र सरकार के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रही दिल्ली सरकार को बड़ी राहत दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर दिल्ली पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पहला बयान सामने आ गया है। दिल्ली पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि मोदी जी संविधान को मानें। मनीष सिसोदिया ने यह बयान उस समय दिया जब उन्हें सीबीआई ने दिल्ली आबकारी मामले से संंबंधित एक सुनवाई के लिए शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया।
दरअसल, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अधिकारियों पर किसका अधिकार मसले पर अपने फैसले में कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार को स्थानांतरण-पदस्थापना पर नियंत्रण का पूरा अधिकार है। इस मामले में एलजी एक चुनी हुई सरकार के कामकाज में दखल नहीं दे सकते। दिल्ली में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, इसलिए विधायी और कार्यकारी फैसलों लेने का अधिकार भी उसी को है।