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शिकायतों के समाधान को लेकर वीबी-जी राम जी के नए नियम जारी

Admindelhi1
2 Nov 2026 3:03 PM IST
शिकायतों के समाधान को लेकर वीबी-जी राम जी के नए नियम जारी
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नए नियमों से वीबी-जी राम जी अधिनियम में शिकायतों का होगा समाधान

नई दिल्ली: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आजीविका मिशन के क्रियान्वयन से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ‘विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी वीबी-जी राम जी अधिनियम के तहत शिकायत निवारण नियम-2026 को अधिसूचित कर दिया है। नए प्रावधानों के अनुसार, योजना से संबंधित शिकायतों का अंतिम निपटारा 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा।

ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक होगी व्यवस्था

मंत्रालय के अनुसार, राज्य सरकारें ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति करेंगी। जिला स्तर पर पूरी प्रक्रिया की निगरानी जिला कार्यक्रम समन्वयक करेंगे। नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार व्यक्तिगत रूप से, डिलीवरी प्रमाण वाले स्पीड पोस्ट, निर्धारित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या टेलीफोन हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

ऑफलाइन माध्यम से मिलने वाली शिकायतों को उसी दिन या अगले कार्य दिवस तक पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। शिकायत पंजीकृत होते ही आवेदक को उसका डिजिटल दस्तावेज उपलब्ध कराया जाएगा।

सात दिन में जांच, 15 दिन में अंतिम फैसला

नए नियमों के तहत शिकायत निवारण अधिकारी को सात कार्य दिवसों के भीतर मामले की जांच पूरी करनी होगी। इसके बाद अधिकतम 15 दिनों के भीतर शिकायत का अंतिम निपटारा करना अनिवार्य होगा। जरूरत पड़ने पर शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया जाएगा।

शिकायत दर्ज होने से लेकर उसके समाधान तक पूरी प्रक्रिया की डिजिटल निगरानी की जाएगी। यदि निर्धारित 15 दिनों में शिकायत का समाधान नहीं होता है तो मामला स्वतः राज्य सरकार की ओर से बनाई गई व्यवस्था के तहत अगले उच्च स्तर के अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा।

आदेश के खिलाफ अपील का भी प्रावधान

मंत्रालय ने बताया कि शिकायतों पर पारित आदेशों के विरुद्ध भी अपील की जा सकेगी। इसके लिए वीबी-जी राम जी अधिनियम की अनुसूची-I में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपील दायर करने और उसके निस्तारण की सुविधा दी गई है।

मंत्रालय के मुताबिक, इस व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के अधिकारों की सुरक्षा करना और प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत बनाना है। इससे योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी और नागरिकों को प्रक्रियागत औपचारिकताओं के कारण शिकायतों के समाधान से वंचित नहीं रहना पड़ेगा।

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