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उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण ने बार-बार शिकायत करने वाले आवंटी पर जुर्माना लगाया

Admindelhi1
6 May 2024 7:26 AM GMT
उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण ने बार-बार शिकायत करने वाले आवंटी पर जुर्माना लगाया
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रेरा ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया.

नोएडा: एक ही मामले में चार बार शिकायत करना बिल्डर परियोजना के आवंटी को भारी पड़ गया. उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने आवंटी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इस मामले में न्याय मिलने के बाद भी शिकायत की जा रही थी. रेरा ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया.

आवंटी ने पहली शिकायत परियोजना के विलंब होने पर ब्याज सहित कब्जा दिलाने के लिए दायर की थी. रेरा कोर्ट के आदेश पर आवंटी को विलंब के लिए ब्याज का भुगतान लगभग 2.68 लाख रुपये करते हुए सबलीज डीड करा फ्लैट पर कब्जा दिलाया गया.

आवंटी ने इसी मामले में रेरा के एडज्यूडिकेटिंग ऑफिसर के न्यायालय में भी मुआवजे के लिए शिकायत दायर की, जिसमें 50 हजार रुपये मुआवजे के भुगतान का आदेश दिया गया. आवंटी ने रेरा में फिर से कब्जे और विलंब के ब्याज के लिए शिकायत दर्ज कराई गई. रेरा की संबंधित पीठ द्वारा यह शिकायत इस आधार पर निरस्त कर दी गई कि आवंटी द्वारा इस मामले में दायर एक अन्य शिकायत में पूर्व में निर्णय दिया जा चुका है.


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