दिल्ली-एनसीआर

जगतार सिंह जोहल की जमानत का USCIRF ने किया स्वागत

Kiran
25 Sept 2026 10:30 AM IST
जगतार सिंह जोहल की जमानत का USCIRF ने किया स्वागत
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Chandigarh US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) ने ब्रिटिश मूल के सिख एक्टिविस्ट जगतार सिंह जोहल को ज़मानत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत किया है। साथ ही, उसने अमेरिकी सरकार से अपील की है कि वह उन दूसरे लोगों के मामलों पर भारतीय अधिकारियों से बात करे जिन्हें वह 'धर्म या आस्था की आज़ादी' (FoRB) के कैदी मानती है।
USCIRF एक स्वतंत्र, दोनों पार्टियों (रिपब्लिकन और डेमोक्रेट) का समर्थन प्राप्त अमेरिकी सरकारी आयोग है, जिसे 1998 के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत विदेशों में धार्मिक आज़ादी पर नज़र रखने के लिए बनाया गया था। एक बयान में, USCIRF के चेयरमैन आसिफ़ महमूद ने कहा कि संगठन ने लगभग नौ साल तक हिरासत में रहने के बाद जोहल को ज़मानत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत किया है। हालाँकि, उन्होंने कहा कि जोहल की यूनाइटेड किंगडम वापसी और परिवार से दोबारा मिलने को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है।
USCIRF के अनुसार, जोहल की ज़मानत की शर्तों में उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और मीडिया से बात करने पर रोक होगी। आयोग ने यह भी कहा कि उन पर कई आरोप हैं, जिनमें दोषी पाए जाने पर मौत की सज़ा हो सकती है। जोहल को नवंबर 2017 में पंजाब में कई टारगेटेड हत्याओं के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया था। जांच एजेंसियों ने उन पर आतंकी गतिविधियों और हत्या की साज़िशों में शामिल होने का आरोप लगाया था। जोहल और उनके समर्थकों ने इन आरोपों से इनकार किया है।
USCIRF ने जोहल पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के इस्तेमाल की आलोचना करते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप नहीं है। आयोग ने यह भी कहा कि जोहल ने पहले सिख समुदाय के सदस्यों के ख़िलाफ़ कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के बारे में लिखा था। संगठन ने कहा कि जोहल के मुक़दमे में बार-बार देरी हुई है और आरोप लगाया कि अधिकारी उनके ख़िलाफ़ ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहे हैं। उसने संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की उन बातों का ज़िक्र किया जिन्होंने उनकी हिरासत को मनमाना बताया था और हिरासत में उनके साथ हुए बर्ताव पर चिंता जताई थी।
जोहल ने आरोप लगाया है कि हिरासत में उन्हें प्रताड़ित किया गया और ज़बरदस्ती जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। भारतीय अधिकारियों ने पहले इन आरोपों को खारिज किया है।
USCIRF ने अमेरिकी सरकार से अपील की कि वह भारत पर दबाव डाले कि वह जोहल की हिरासत और उनके साथ हुए बर्ताव की पूरी जांच करे और अगर उल्लंघन साबित होता है तो ज़िम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराए। USCIRF की वाइस-चेयर सीसी हील ने कहा कि जोहल का मामला उस बड़े पैटर्न को दिखाता है जिसके बारे में कमीशन का कहना है कि इससे भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर पाबंदियां लग रही हैं। उन्होंने उमर खालिद और शरजील इमाम के मामलों का भी ज़िक्र किया, जो UAPA से जुड़े मामलों में जेल में बंद हैं।
भारत ने मानवाधिकारों और धार्मिक आज़ादी के रिकॉर्ड पर अंतरराष्ट्रीय आलोचना को बार-बार खारिज किया है। भारत का कहना है कि उसके लोकतांत्रिक संस्थान, न्यायपालिका और संवैधानिक सुरक्षा उपाय सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। नई दिल्ली ने आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने के लिए UAPA को एक ज़रूरी कानूनी हथियार बताया है। अपनी 2026 की सालाना रिपोर्ट में, USCIRF ने अमेरिकी विदेश विभाग से सिफारिश की कि वह धार्मिक आज़ादी के कथित उल्लंघन को लेकर भारत को "खास चिंता वाला देश" (Country of Particular Concern) घोषित करे। भारत सरकार ने पहले भी ऐसी सिफारिशों को खारिज किया है और USCIRF के आकलन को पक्षपाती और अधूरी जानकारी पर आधारित बताया है।
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