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IGI में US पासपोर्ट धारक को 5.42 करोड़ रुपये की अघोषित रकम के साथ पकड़ा गया

Tara Tandi
24 Feb 2026 6:05 PM IST
IGI में US पासपोर्ट धारक को 5.42 करोड़ रुपये की अघोषित रकम के साथ पकड़ा गया
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नई दिल्ली : दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने एक US पासपोर्ट होल्डर के खिलाफ केस दर्ज किया है। उसके पास से बड़ी मात्रा में बिना बताए विदेशी सामान और करेंसी बरामद हुई है।
पैसेंजर हांगकांग से फ्लाइट नंबर CX-695 से आया था और कस्टम अधिकारियों ने रूटीन स्पॉट प्रोफाइलिंग के तहत उसे रोक लिया।
अधिकारियों ने बताया कि पैसेंजर के सामान की एक्स-रे स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद तय कानूनी प्रक्रियाओं के मुताबिक उसकी डिटेल्ड फिजिकल जांच की गई। इस ऑपरेशन में काफी मात्रा में बिना बताए सामान जब्त किया गया, जिसमें 1.2 kg सोने और हीरे की ज्वेलरी, 10 kg चांदी के बर्तन और रोलेक्स, बुल्गारी, चोपार्ड और कार्टियर जैसे मशहूर ब्रांड की लग्जरी घड़ियां शामिल थीं। इसके अलावा, काफी मात्रा में विदेशी करेंसी भी बरामद हुई, जिसमें $9,084, 605 यूरो और HK$2,540 शामिल हैं।
जब्त किए गए सामान की कुल कीमत 5.42 करोड़ रुपये आंकी गई है। क्योंकि इन चीज़ों को आने के समय बताया नहीं गया था, इसलिए उन्हें कस्टम्स एक्ट, 1962 के सेक्शन 110 के तहत ज़ब्त कर लिया गया। जांच के दौरान, अधिकारियों ने पाया कि देश में खरीदा गया 552 ग्राम वज़न का सोने का सामान ज़ब्त नहीं किया गया और उसे यात्री को वापस कर दिया गया।
यात्री को कस्टम्स एक्ट, 1962 के सेक्शन 104 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, और अभी आगे की जांच चल रही है। कस्टम्स अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की स्पॉट प्रोफाइलिंग और बैगेज की डिटेल्ड जांच स्मगलिंग को रोकने और कानूनी नियमों का पालन पक्का करने के लिए चल रहे उपायों का हिस्सा है।
एक अधिकारी ने कहा, "यह ऑपरेशन ज़्यादा कीमत वाले सामान और विदेशी करेंसी के गैर-कानूनी इंपोर्ट को रोकने में कस्टम्स कर्मचारियों की सतर्कता दिखाता है। हम कस्टम्स एक्ट को लागू करने और भारत के आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए कमिटेड हैं।"
बिना बताए सामान का सोर्स पता लगाने और यह पता लगाने के लिए जांच जारी रहेगी कि क्या कोई साथी इसमें शामिल है। भारत आने वाले यात्रियों को याद दिलाया जाता है कि वे कस्टम्स एक्ट के तहत पेनल्टी से बचने के लिए सभी ड्यूटी वाले सामान और करेंसी की घोषणा करें।
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