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9 बिल्डरों पर यूपी रेरा ने लगाया 1.05 करोड़ रुपए का जुर्माना, जानिए पूरी खबर

Admin Delhi 1
8 Jun 2022 7:13 AM GMT
9 बिल्डरों पर यूपी रेरा ने लगाया 1.05 करोड़ रुपए का जुर्माना, जानिए पूरी खबर
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एनसीआर नॉएडा: यूपी रेरा ने 9 बिल्डरों पर 1.05 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उत्तर प्रदेश विनियामक (UP RERA) के आदेशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। इसमें अधिकतर बिल्डर एनसीआर के शामिल हैं। यूपी रेरा ने आदेश दिया है कि आगामी 30 दिनों के भीतर धन राशि को जमा करवाना होगा। मंगलवार को यूपी रेरा के चेयरमैन राजू कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमें इन सभी बिल्डरों पर जुर्माना लगाया गया है।

इसलिए लगाया जुर्माना: मंगलवार को उत्तर प्रदेश रेरा की 93वीं बैठक चेयरमैन राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में रेरा के सदस्य कल्पना मिश्रा और भानुप्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। बैठक में बिल्डरों रेरा के आदेशों के अनुपालन के स्थिति की समीक्षा की गई। रेरा सचिव राजेश कुमार त्यागी ने बताया कि बैठक में इस बात पर नाराजगी जताई गई कि पर्याप्त समय देने के बाद भी कुछ प्रमोटर आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। रेरा ने अपने आदेशों के कार्यान्वन तथा आवंटियों को शीघ्र न्याय दिलाने का प्रयास कर रहा है। दोषी प्रमोटर्स के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। आदेशों का पालन कराने और खरीदारों के हितों को सुरक्षित करने के लिए रेरा ने नौ प्रमोटरों पर जुर्माना लगाया है।

राजीव कुमार बोले- प्राधिकरण खरीदारों के हितों के लिए प्रतिबद्ध: राजीव कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश रेरा घर खरीदारों के हितों के प्रति असंवेदनशील प्रमोटर्स के विरुद्ध कड़े फैसले ले रहा है। रेरा प्राधिकरण घर खरीदारों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। रेरा अधिनियम के अनुसार रियल एस्टेट को विनियमित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है।

इन सभी बिल्डर पर लगाया गया है जुर्माना:

लोजिक्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड - 22 लाख

उप्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स - 11.74 लाख

फ्यूचरवर्ल्ड ग्रीन होम्स प्राइवेट लिमिटेड - 14.80 लाख

केवी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड - 10.71 लाख

निवास प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड - 9.42 लाख

एसजेपी इन्फ्राकॉन - 7.95 लाख

एम्स गोल्फ टाउन डेवलपर्स - 6.54 लाख

आईवीआर प्राइम डेवलपर्स - 13.90

गार्डेनिया इंडिया - 8.63 लाख

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