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बैंक धोखाधड़ी के मामले में UP के होम लोन आवेदक को दो साल की सजा
Rani Sahu
17 Dec 2024 12:57 PM GMT
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New Delhi नई दिल्ली : सीबीआई जांचकर्ताओं को एक बड़ी सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 3.5 लाख रुपये का आवास ऋण लेने वाले और बैंक को पैसे चुकाने में विफल रहने वाले एक व्यक्ति को दो साल की कैद और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह जानकारी मंगलवार को एक अधिकारी ने दी।
सीबीआई मामलों के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सोमवार को बैंक धोखाधड़ी मामले में ऋण आवेदक सरदार अहमद खान को सजा सुनाई। सीबीआई के आरोपपत्र के संबंध में मुकदमे के समापन के बाद, अदालत ने सरदार अहमद खान को दोषी पाया और तदनुसार सजा सुनाई। एक बयान में कहा गया कि अदालत ने सीबीआई द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को स्वीकार कर लिया, जिसमें दोषी द्वारा एसबीआई, राजापुर शाखा, इलाहाबाद से अपने नाम पर 3.5 लाख रुपये का ऋण लेने के लिए फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करने का सबूत दिया गया।
मामले में आरोप-पत्र 24 जुलाई, 2007 को खान के खिलाफ दाखिल किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एसबीआई, राजापुर शाखा से अपने नाम पर बेईमानी और धोखाधड़ी से 3.5 लाख रुपये का आवास ऋण प्राप्त किया। उन्होंने कथित तौर पर जाली आयकर रिटर्न का इस्तेमाल किया और ऋण राशि चुकाने में विफल रहे। एक अधिकारी ने कहा कि सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ उप महाप्रबंधक (सतर्कता), एसबीआई, एलएचओ, लखनऊ की लिखित शिकायत पर 28 जून, 2005 को तत्काल मामला दर्ज किया था। खान का मामला शिकायत में उल्लिखित तीन दर्जन से अधिक ऋणों में से एक था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 1 अगस्त, 2001 से 6 फरवरी, 2004 तक एसबीआई, राजापुर शाखा, इलाहाबाद से 56 आवास ऋण स्वीकृत और वितरित किए गए थे, और इनमें से 38 ऋण मामलों में, साइट/उधारकर्ता की पहचान नहीं की जा सकी या भूखंड अस्तित्व में नहीं था। सीबीआई ने कहा कि यह आरोप लगाया गया था कि ऋण राशि का दुरुपयोग किया गया था। यह भी आरोप लगाया गया कि फर्जी/जाली दस्तावेजों के आधार पर 15 व्यक्तिगत ऋण स्वीकृत किए गए। सीबीआई ने कहा कि उक्त चूक और कमीशन के कारण एसबीआई को 1.60 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने सभी आरोपियों के खिलाफ तीन आरोप पत्र दाखिल किए। एक आरोप पत्र में आरोपी विनय कुमार श्रीवास्तव और रमन कुमार श्रीवास्तव को 19 जनवरी, 2024 को दोषी ठहराया गया और उन्हें कुल 12,000 रुपये के जुर्माने के साथ दो साल की कैद की सजा सुनाई गई। आरोपी संजय केशरवानी के खिलाफ एक अन्य आरोप पत्र में मुकदमा लंबित है।
(आईएएनएस)
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