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Unnao rape मामले में पीड़िता का सख्त बयान, सेंगर को मौत की सज़ा चाहिए
Tara Tandi
29 Dec 2025 4:07 PM IST

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नई दिल्ली : उन्नाव रेप के दोषी और UP के पूर्व MLA कुलदीप सिंह सेंगर की ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद, पीड़िता ने सोमवार को उनके लिए मौत की सज़ा की मांग की और कहा कि तभी उनके पिता को इंसाफ़ मिलेगा।
पीड़िता ने कहा कि उसने आज तक अपने पिता का तेरहवीं (अंतिम संस्कार) नहीं किया है।
उसने कहा, "मेरे पिता को 2018 में मार दिया गया था, और तब से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। मेरे पिता को शांति तभी मिलेगी जब हत्यारों और रेपिस्ट को फांसी होगी। तभी मेरे पिता को इंसाफ़ मिलेगा।"
रेप केस के अलावा, सेंगर पर 2018 में पीड़िता के पिता की मौत में शामिल होने का भी आरोप लगा था और उसे इस मामले में दोषी ठहराया गया था और सज़ा सुनाई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताते हुए, पीड़िता ने कहा कि उसे अब भी विश्वास है कि आखिरकार इंसाफ़ होगा। महिला ने IANS को बताया, "मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और आगे भी रहेगा कि वह इंसाफ़ करेगा। मुझे नहीं पता कि उसे बेल देते समय जज के मन में क्या चल रहा था। सिर्फ़ जज ही जानते हैं कि उसके लिए कितनी हमदर्दी दिखाई गई।"
उसने आगे कहा कि आरोपी के साथ बहुत ज़्यादा नरमी बरती गई, जबकि पीड़िता परेशान होती रही।
उसने आगे कहा, "इतनी हमदर्दी थी कि जज ने उसे बेल दे दी, जबकि पीड़िता अपने घर में बंद रही। रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए।"
पीड़िता ने उन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जो उसके पूरे संघर्ष के दौरान उसके साथ खड़े रहे।
उसने कहा, "मैं उन सभी की शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया और इंसाफ़ की मेरी लड़ाई में मेरी मदद की।"
अपना इरादा दोहराते हुए, पीड़िता ने कहा: "मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा था कि इंसाफ़ मिलेगा। मेरा संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। मैं इस केस को तब तक लड़ूँगी जब तक उसे मौत की सज़ा नहीं मिल जाती। तभी मेरे पिता और मुझे इंसाफ़ मिलेगा।"
इस बीच, पीड़िता की मां ने भी दखल के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, “मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देती हूं। कोर्ट खास तौर पर हमारे केस की सुनवाई के लिए खुला, और हम इसके लिए बहुत आभारी हैं। मैं इंसाफ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहती हूं।”
इससे पहले दिन में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस ऑर्डर पर रोक लगा दी, जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में BJP से निकाले गए नेता सेंगर की उम्रकैद की सज़ा सस्पेंड कर दी गई थी और ज़मानत दे दी गई थी।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने आदेश दिया, “हमें पता है कि जब कोई दोषी या अंडरट्रायल रिहा होता है, तो आमतौर पर यह कोर्ट ऐसे लोगों को सुने बिना ऐसे ऑर्डर पर रोक नहीं लगाता है। लेकिन कुछ खास बातों को देखते हुए, जहां दोषी को किसी दूसरे जुर्म के लिए भी दोषी ठहराया गया है, हम दिल्ली हाई कोर्ट के ऑपरेशन पर रोक लगाते हैं।”
बेंच में जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की अर्जी पर सेंगर को नोटिस जारी किया और चार हफ़्ते के अंदर जवाबी हलफ़नामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट के विवादित आदेश के मुताबिक रिहा नहीं किया जाएगा।
CJI की अगुवाई वाली बेंच सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता की दलीलों की जांच करने के लिए सहमत हो गई, जिन्होंने तर्क दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट की व्याख्या का मतलब यह होगा कि एक पुलिस कांस्टेबल को प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंस (POCSO) एक्ट के तहत "पब्लिक सर्वेंट" माना जा सकता है, जबकि लेजिस्लेचर का सदस्य इससे बाहर रहेगा।
CBI की ओर से पेश होते हुए, SG मेहता ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह नतीजा निकालकर "गलती" की कि एक लेजिस्लेटर सज़ा देने के लिए "पब्लिक सर्वेंट" की कैटेगरी में नहीं आएगा।
ट्रायल कोर्ट के सज़ा के ऑर्डर को रिकॉर्ड में रखते हुए, केंद्र के दूसरे सबसे बड़े लॉ ऑफिसर ने बताया कि जब रेप का जुर्म हुआ था, उस समय विक्टिम की उम्र 16 साल से कम थी -- लगभग 15 साल और 10 महीने।
SG ने यह भी कहा कि सेंगर जेल से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि वह 2018 में सर्वाइवर के पिता की मौत से जुड़े मामलों में अलग से 10 साल की सज़ा काट रहा है। उन्होंने कहा, "इस दोषी को सर्वाइवर के पिता की हत्या का दोषी ठहराया गया था। वह अभी भी इसके लिए जेल में है। मैं इस कोर्ट की अंतरात्मा से गुज़ारिश करता हूँ कि वह उस बच्चे की खातिर इस ऑर्डर पर रोक लगाए जो इसका शिकार हुआ था।"
अपने ऑर्डर में, सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि अगर ज़रूरत हो तो सर्वाइवर सुप्रीम कोर्ट में एक अलग स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) फाइल कर सकती है, और SC लीगल सर्विसेज़ कमेटी लीगल मदद देगी।
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