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राजधानी में सामान्य व्यापार एवं भंडारण लाइसेंस की समान दरें लागू: दिल्ली नगर निगम

Admin Delhi 1
15 July 2022 6:16 AM GMT
राजधानी में सामान्य व्यापार एवं भंडारण लाइसेंस की समान दरें लागू: दिल्ली नगर निगम
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दिल्ली न्यूज़: दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के पश्चात संपूर्ण निगम क्षेत्र में सामान्य व्यापार एवं भंडारण लाइसेंस की समान दरें लागू कर दी हैं। यानी कि निगम ने उत्तरी व पूर्वी दिल्ली इलाके में भी दक्षिणी दिल्ली इलाके वाले लाइसेंस दर लागू किया है। निगम के अधिकार क्षेत्र में नए सामान्य व्यापार एवं भंडारण लाइसेंस के लिए निगम द्वारा अनुमोदित लाइसेंस शुल्क की नई दरों के अनुसार 10 वर्गमीटर तक के क्षेत्र के लिए ग्रुप ए एवं बी के लिए 3968 रुपए, ग्रुप सी एवं डी के लिए 2645 रुपए तथा ग्रुप ई एवं एच के लिए 1323 रुपए देने होंगे। इसी तरह 10-20 वर्गमीटर के बीच के एरिया के लिए ग्रुप ए एवं बी के लिए 9919 रुपए ग्रुप सी एवं डी के लिए 6613 रुपए तथा ग्रुप ई एवं एच के लिए 3306 रुपए देने होंगे। 21 वर्गमीटर से 400 वर्गमीटर तक क्षेत्र के लिए ग्रुप ए एवं बी के लिए 9919 रुपए, साथ ही 20 वर्गमीटर से अधिक एरिया होने पर 166 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से देने होंगे। गुप सी एवं डी के लिए 6613 रुपए तथा 20 वर्गमीटर से ज्यादा एरिया होने पर 132 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से देने होंगे। इसके अलावा ग्रुप ई एवं एच के लिए 3306 रुपए के साथ ही 20 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल होने पर 99 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से देने होंगे।

400 वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्र के लिए ग्रुप ए एवं बी के तहत 72996 रुपए के साथ ही 400 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र के लिए 83 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से देने होंगे। ग्रुप सी एवं डी के लिए 56773 रुपए साथ ही 400 वर्गमीटर से ज्यादा एरिया होने पर 66 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करना होगा। इसके अलावा ग्रुप ई एवं एच के लिए 40926 रुपए के साथ ही 400 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल होने पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क देना होगा। इसके अलावा शोरूम, रिटेल आउटलेट, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोर से जुड़े स्टोर, गैस/सीएनजी गोदान/भंडारण, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद की केटेगिरी के लिए ग्रुप ए एवं बी के तहत 66125 रुपए या 166 रुपए प्रति वर्ग मीटर (जो भी ज्यादा हो) देने होंगे। ग्रुप सी एवं डी के लिए 52900 रुपए या 132 प्रति वर्ग मीटर जो भी ज्यादा हो, ग्रुप ई एवं एच के लिए 39675 रुपए या 99 रुपए प्रति वर्गमीटर जो भी ज्यादा हो, शुल्क देना होगा। उल्लेखनीय है कि यह नया एक समान दर 5 जुलाई से लागू हो गया है तथा तीन वर्ष बाद 1 अपैल 2025 से उपरोक्त लाइसेंस शुल्क में दरों 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा लाइसेंस का नवीनीकरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किया जा सकता है। लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर बिना किसी जुर्माने के और उसके बाद 5 प्रतिशत प्रति माह का और वर्ष के अंत में दोगुना जुर्माना वसूला जायेगा। बता दें कि 2012 में दिल्ली नगर निगम के विभाजन के उपरांत तीनों निगमों ने अपने निगम क्षेत्र में संशाधित डीएमसी अधिनियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार अपनी लाइसेंस नीति का मसौदा तथा शुल्क तय किया गया था। इस प्रकार तीनों पूर्व निगमों द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना में असमानताएं विद्यमान थी। निगम के एकीकरण के पश्चात इस संबंध में एकरूपता स्थापित करने के लिए दिल्ली में एकसमान दरें लागू की गई हैं।

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