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Delhi: नए नियमों के तहत किसी भी भारतीय को नौ से ज़्यादा सिम कार्ड लेने की इजाज़त नहीं होगी

Ayush Kumar
26 Jun 2024 5:35 PM GMT
Delhi: नए नियमों के तहत किसी भी भारतीय को नौ से ज़्यादा सिम कार्ड लेने की इजाज़त नहीं होगी
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Delhi: अब आप अधिकतम नौ सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। बेईमानी से सिम कार्ड प्राप्त करने पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल भी हो सकती है। नया 'दूरसंचार अधिनियम 2023' आज, 26 जून, 2024 से पूरे देश में लागू हो गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, यह कानून सरकार को किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क का नियंत्रण, देखरेख या रोक लगाने की अनुमति देता है। सरकार के पास संघर्ष की स्थिति में दूरसंचार नेटवर्क पर संचार को बाधित करने की क्षमता होगी। नए नियमों के तहत किसी भी भारतीय को नौ से अधिक सिम कार्ड प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी। दूसरी ओर, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर के निवासी अधिकतम छह सिम कार्ड ही प्राप्त कर सकेंगे। अतिरिक्त सिम कार्ड प्राप्त करने पर पहली बार 50,000 रुपये और उसके बाद हर बार 2 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके अतिरिक्त, उत्पादों और सेवाओं के लिए मार्केटिंग संदेश और विज्ञापन भेजने से पहले अब ग्राहक की सहमति लेना आवश्यक है। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि दूरसंचार प्रदाता को एक ऑनलाइन सिस्टम स्थापित करना होगा, जहां ग्राहक शिकायत दर्ज कर सकें।
इस कानून के 62 प्रावधानों में से केवल 39 ही वर्तमान में प्रभावी हैं। पिछले साल 21 दिसंबर को राज्यसभा और 20 दिसंबर को लोकसभा ने दूरसंचार विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे कानून बनने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी की आवश्यकता थी। इस कानून में कुल 62 धाराएं हैं, लेकिन वर्तमान में उनमें से केवल 39 ही लागू हो रही हैं। इस कानून से भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह ली जाएगी, जिसने 138 वर्षों तक दूरसंचार उद्योग को नियंत्रित किया है। इसके अलावा, यह विधेयक 1933 के भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम का स्थान लेगा। इसके अलावा, यह 1997 के ट्राई अधिनियम को संशोधित करेगा। इस विधेयक में दूरसंचार स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक वितरण के लिए प्रावधान किए जाने से सेवाओं की शुरूआत में तेजी आएगी। अमेरिकी व्यवसायी एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्टारलिंक जैसी विदेशी कंपनियों को नए विधेयक से लाभ होगा। इसके परिणामस्वरूप जियो को भी नुकसान हो सकता है।

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