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दिल्ली : उत्तर पूर्वी दंगा मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को आज सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत दी है।
जेल अधिकारियों ने बताया है कि सुबह 7.10 बजे उमर खालिद जेल से बाहर निकला गया। आपको बता दें कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने खालिद को 23 से 30 दिसंबर तक के लिए जमानत दी। खालिद पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में कथित मुख्य साजिशकर्ता होने के आरोप लगने के बाद गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था।
#UPDATE | Umar Khalid has been released from Tihar Jail at 7 am today after he was granted interim bail for seven days to attend his sister's marriage: Prison officials https://t.co/S696rnIodW
— ANI (@ANI) December 23, 2022
दंगों में 53 लोग मारे गए थे जबकि 700 से अधिक घायल हुए थे। सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। दिल्ली पुलिस ने खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था।
{जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरलहो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।}
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