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UGC ने नियमों का पालन न करने वाले 54 निजी विश्वविद्यालयों को चेतावनी दी

New Delhi नई दिल्ली : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नियमों का ठीक से पालन नहीं करने वाले 54 निजी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है और चेतावनी दी है कि अगर वे जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक पूरी तरह कार्यात्मक वेबसाइट बनाए रखना अनिवार्य है ताकि छात्र और अभिभावक आसानी से पाठ्यक्रमों, ट्यूशन फीस और वहाँ कार्यरत प्रोफेसरों सहित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें।
यूजीसी अधिनियम की धारा 13 के तहत, विश्वविद्यालयों के बारे में विस्तृत जानकारी, विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित आवश्यक दस्तावेजों के साथ, अधिकारियों के निरीक्षण के लिए उचित समय के भीतर यूजीसी की वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एक लिंक भी बनाया जाना चाहिए ताकि यह जानकारी छात्रों और आम जनता द्वारा देखी जा सके।
देश भर के 54 निजी विश्वविद्यालयों द्वारा इन दिशानिर्देशों का पालन न करने के बाद, यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर उनकी एक सूची प्रकाशित की है। इनमें से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 10 निजी विश्वविद्यालय, गुजरात में 8, सिक्किम में 5 और उत्तराखंड में 4 विश्वविद्यालय यूजीसी के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते पाए गए हैं।
यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने कहा, "ईमेल और ऑनलाइन परामर्श के ज़रिए बार-बार याद दिलाने के बावजूद, इन विश्वविद्यालयों ने दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है। नतीजतन, उनकी सूची यूजीसी की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। विश्वविद्यालयों को इन कमियों को तुरंत दूर करना चाहिए। अगर निर्देशों की अनदेखी पाई गई, तो विश्वविद्यालयों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"
गौरतलब है कि इससे पहले, यूजीसी ने पिछले साल जुलाई में 23 उच्च शिक्षा संस्थानों को छात्र शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति न करने पर चेतावनी जारी की थी।





